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    ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए RBI ने मोबाइल वॉलेट्स के लिए बनाए नए नियम

    RBI ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट यूजर्स को क्रेडिट वे डेबिट कार्ड यूजर्स की तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी

    By Shilpa Srivastava Edited By: Updated: Fri, 11 Jan 2019 08:37 AM (IST)
    ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए RBI ने मोबाइल वॉलेट्स के लिए बनाए नए नियम

    नई दिल्ली (टेक डेस्क)। पिछले काफी समय से Paytm, PhonePe या किसी अन्य सर्विस के जरिए हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नई गाइडलाइन्स सेट की हैं। इन नए नियमों के तहत यूजर्स को किसी भी फ्रॉड या अनधिकृत लेनदेन से बचाया जा सकेगा। RBI ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट यूजर्स को क्रेडिट वे डेबिट कार्ड यूजर्स की तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस पोस्ट में हम आपको RBI द्वारा जारी किए गए नियमों की जानकारी दे रहे हैं।

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    RBI ने बनाए नए नियम:

    1. सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को कहा गया है कि हर ट्रांजेक्शन अलर्ट मैसेज के साथ एक कॉन्टेक्ट नंबर भी उपलब्ध कराए जिसपर यूजर्स फ्रॉड केस को रिपोर्ट कर सकें।

    2. Paytm, PhonePe, Amazon Pay समेत अन्य कंपनियों यह सुनिश्चिक करें कि हर यूजर एसएमएस अलर्ट के लिए रजिस्टर है जिससे उसे हर ट्रांजेक्शन का एसएमएस, ईएमेल और नोटिफिकेशन भेजी जा सके।

    3. सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को 24/7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन सेटअप करनी होगी जिससे यूजर्स किसी भी फ्रॉड या चोरी की रिपोर्ट कर सकें।

    4. RBI ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को क्रेडिट वे डेबिट कार्ड यूजर्स की तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाने की भी बात कही है।

    5. अगर किसी यूजर को किसी भी मोबाइल वॉलेट के जरिए किसी भी तरह के फ्रॉड/लापरवाही/कमी का सामना करना पड़ता है तो 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट करने पर कंपनी को पूरी राशि वापस करनी होगी।

    6. अगर यूजर किसी फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए रिपोर्ट नहीं भी करता है तो भी मोबाइल वॉलेट कंपनी को रिफंड देना होगा।

    7. अगर किसी फ्रॉंड ट्रांजेक्शन की जानकारी 4 से 7 दिन के भीतर कर दी जाती है तो कंपनी द्वारा यूजर को ट्रांजेक्शन वैल्यू या 10,000 रुपये (जो भी कम हो) वापस देनी होगी।

    8. अगर कोई फ्रॉड 7 दिन के बाद रिपोर्ट किया जाता है तो RBI द्वारा निर्धारित की गई मोबाइल वॉलेट कंपनी की पॉलिसी के आधार पर ही रिफंड दिया जाएगा।

    9. सभी रिफंड केस कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए जाने के 10 दिन के भीतर सुलझाए जाने चाहिए।

    10. सभी शिकायतों या विवादों को 90 दिनों के भीतर हल करने करना होगा, भले ही गलती किसकी हो।

    11. अगर शिकायत 90 दिन के अंदर हल नहीं की जाती है तो कंपनी यूजर को पूरा पैसा रिफंड करेगी।

    12. जिन यूजर्स का KYC वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके मोबाइल वॉलेट्स फरवरी 2019 के बाद काम करना बंद कर देंगे।

    13. विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश में 95 फीसद से अधिक मोबाइल वॉलेट मार्च में इसी के चलते बंद हो सकते हैं।

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