iPhone यूजर्स को राहत, Apple-TRAI के बीच DND 2.0 ऐप को लेकर चल रहा विवाद खत्म
ट्राई ने इसी साल जुलाई में टेलिकॉम कंपनियों को यह निर्देश भी दिया था कि कंपनियां उन सभी स्मार्टफोन्स को अपंजीकृत कर दें जो TRAI की DND को फोन में इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देते हैं
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। अमेरिकी मोबाइल निर्माता कंपनी Apple और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के बीच लंबे समय से DND ऐप को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। इसकी वजह से देशभर के लाखों iPhone यूजर्स को राहत मिली है। आपको बता दें कि ट्राई ने इसी साल जुलाई में टेलिकॉम कंपनियों को यह निर्देश भी दिया था कि कंपनियां उन सभी स्मार्टफोन्स को अपंजीकृत कर दें जो TRAI की DND को फोन में इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देते हैं। इस वजह से देशभर के iPhone यूजर्स को स्मार्टफोन के अपंजीकृत होने का खतरा बरकरार था।
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी गूगल ने भी अपने प्ले स्टोर पर DND ऐप को पहले ही लिस्ट कर दिया है। जबकि, एप्पल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इसे अपने ऐप स्टोर पर लिस्ट करने से मना कर दिया थ। इसके बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ऐप्पल को यह निर्देश जारी किया था कि इस ऐप को 6 महीने के अंदर अपने ऐप स्टोर पर लिस्ट करें नहीं तो देश में इस्तेमाल हो रहे सभी iPhone को अपंजीकृत कर दिया जाएगा। ट्राई के इस निर्देश की डेडलाइन जनवरी 2019 थी।
इस तरह काम करता है TRAI का DND ऐप
इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यूजर्स को तीन स्टेप प्रोसेस के जरिए अपनी DND की प्रायरिटी सेट करनी होती है। इसके बाद आपको ऐप को परमिशन देकर अनचाहे टेक्स्ट मैसेज या कॉल्स को आप बैन कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो किसी भी कॉल या मैसेज को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन के मेसेज विकल्प में नीचे की ओर Report Message का ऑप्शन दिखेगा। इसी तरह से आप फोन कॉल ऐप में जाकर किसी भी अनचाहे नंबर को रिपोर्ट कर सकेंगे। किसी भी नंबर पर दाएं से बाएं ओर स्वैप करें। आपको वहीं पर सीधे रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा।
यह है ट्राई की नई गाइडलाइन्स
ट्राई की नई गाइडलाइन्स के अनुसार, 'देश के सभी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर 6 महीने में सुनिश्चित करें कि उनके नेटवर्क पर चलने वाले सभी डिवाइसेज पर DND ऐप 2.0 को रेग्युलेशन के नियम 6(2)(e) और 23(2)(d) के तहत नेटवर्क की अनुमति मिले। ऐसा नहीं होने की दशा में उस डिवाइस को रेग्युलेशन के नियम 6(2)(e) और 23(2)(d) के तहत टेलिकॉम नेटवर्क से अपंजीकृत कर दिया जाएगा।'
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