सख्ती के मूड में सरकार! माता-पिता की परमिशन बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया; बनेगा नियम
ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर भारत सरकार भी सोशल मीडिया को लेकर नए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इन कानूनों के लागू होने के बाद बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले माता-पिता की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। सरकार 18 फरवरी 2025 तक इस मसौदे पर जनता की राय ले रही है इसमें MyGov डॉट इन के जरिये आम लोगों की राय ली जा रही है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार सोशल मीडिया को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। अब बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले माता-पिता की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। शुक्रवार को सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के मसौदे को पेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का यह मसौदा जारी किया है, जिसे शुरू में अगस्त 2023 में संसद में पेश किया गया था। हालांकि अब इसे लागू करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं।
एक्शन की तैयारी में सरकार
सरकार 18 फरवरी 2025 तक इस मसौदे पर जनता की राय ले रही है, इसमें MyGov डॉट इन के जरिये आम लोगों की राय ली जा रही है। राय लेने की बाद इस पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में यह एक जरूरी बदलाव है।
इन नियमों के लागू होने के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के संबंध में सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। अगर 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना चाहेगा तो उसे माता-पिता की परमिशन लेनी होगी। इस नियम का मकसद पर्सनल डेटा को सेफ रखना है।
फीडबैक की प्राइवेसी
रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों से लिए जा रहे फीडबैक पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे। डिजिटल पर्सनल ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी राय और सुझाव दे सकता है।
क्या बदला जाएगा नया नियमों में
डिजिटल पर्सनल ड्राफ्ट नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नाबालिग सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता से परमिशन ले रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को डिजिटल टोकन का इस्तेमाल करना होगा।
ऑस्ट्रेलिया ने बनाया नया कानून
इंटरनेट मीडिया के गलत प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नए कानून लागू किए हैं। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जहां बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा कि अगर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम छोटे बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल होंगे, तो उनपर 33 मिलियन डॉलर (2,787,498,714 रुपये) तक का जुर्माना लगेगा।
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