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ड्रोन्स को भारत में उड़ाने की मिली अनुमति, जानें नियम से लेकर हर छोटी-बड़ी जानकारी

ड्रोन्स को भारत में उड़ाने की मिली अनुमति, पढ़ें जरुरी नियम

By Sakshi Pandya Edited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 01:49 PM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 04:40 PM (IST)
ड्रोन्स को भारत में उड़ाने की मिली अनुमति, जानें नियम से लेकर हर छोटी-बड़ी जानकारी
ड्रोन्स को भारत में उड़ाने की मिली अनुमति, जानें नियम से लेकर हर छोटी-बड़ी जानकारी

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। नागर विमानन महानिदेशालय अक्टूबर 2017 को भारत में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने के सम्बन्ध में सामने आया था। अब अगस्त 2018 में सरकार ने ड्रोन्स के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ड्रोन्स नियामक 1.0 आ गया है और ये नियम 1 दिसंबर 2018 से लागू होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने ड्रोन नियामक 2.0 पर भी काम करना शुरू कर दिया है।

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कैसे मिलेगी ड्रोन उड़ाने की अनुमति?

ड्रोन के मालिक और पायलट दोनों को ड्रोन उड़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से रजिस्ट्रेशन करना होगा। पायलट को ड्रोन उड़ाने की अनुमति डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से मिलेगी। यह ऑटोमेटेड प्रोसेस कुछ कारकों पर गौर कर के इसकी अनुमति स्वीकार या खारिज करेगा। ऐसा माना जा रहा है की इसे आसान प्रक्रिया वाला बनाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार ड्रोन्स को केवल दिन के समय में उड़ाया जा सकेगा। इसी के साथ ड्रोन को 400 फीट ऊंचाई तक ही उड़ाया जा सकेगा।

ड्रोन उड़ाने के लिए तीन अलग-अलग जोन्स हैं:

  • रेड जोन- इसमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है
  • येलो जोन- इसमें तय सीमा में उड़ाने की अनुमति मिलेगी
  • ग्रीन जोन- इसमें ऑटोमैटिक अनुमति मिल जाएगी

ड्रोन्स को भार के आधार पर 5 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है:

  • नैनो- 250 ग्राम तक
  • माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक
  • स्मॉल- 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक
  • मीडियम- 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक
  • लार्ज- 150 किलोग्राम से अधिक

कितना आएगा खर्च?

  • यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानि की UIN के लिए 1,000 रुपये फीस लगेगी
  • परमिट इश्यू करने के लिए 25,000 रुपये की फीस लगेगी
  • परमिट रिन्यू करवाने के लिए 10,000 रुपये की फीस लगेगी।

ड्रोन का परमिट नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद 7 कार्यकारी दिनों के अंदर दिया जाएगा। इसकी वैधता इश्यू होने की तारिख से 5 वर्षों की होगी। इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। एक ड्रोन पायलट एक समय में एक से अधिक ड्रोन कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सभी ड्रोन पायलट का इंश्योरेंस होना जरुरी है।

इसके अलावा जानते हैं आपके मन में उठ रहे कुछ सवालों के जवाब:

सवाल: किन जोन्स में ड्रोन्स उड़ाने की अनुमति नहीं होगी या कौन-से जोन्स रेड जोन होंगे?

जवाब: एयरपोर्ट, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लोकेशन्स, सभी राज्यों में स्थित सचिवालय आदि।

सवाल: ड्रोन उड़ाने की योग्यता क्या होगी?

जवाब: ड्रोन उड़ाने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम से 10वीं पास, डीजीसीए से अप्रूव्ड संस्था से ट्रेनिंग ली हो।

सवाल: नियम तोड़ने पर क्या होगा?

जवाब: आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माना व दंड मिलेगा। डीजीसीए यूआईएन और यूएओपी निलंबित व रद्द भी कर सकता है।

सवाल: ड्रोन से सम्बंधित शिकायत कहां की जा सकती है?

जवाब: किसी तरह की दुर्घटना की रिपोर्ट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ड्रोन की डिटेल सहित तुरंत निदेशक, एयर सेफ्टी को देनी होगी। शिकायत सरकार के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर कर सकेंगे।

सवाल: पुराने ड्रोन खरीदने-बेचने के लिए क्या प्रावधान है?

जवाब: यूआईएन किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके लिए बेचने वाले को अपना यूआईएन रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा और खरीदने वाले को नए यूआईएन के लिए आवेदन करना होगा।

सवाल: क्या अब पिज्जा डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा?

जवाब: अभी इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है।

सवाल: क्या कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल संभव होगा?

जवाब: पेस्टीसाइड के स्प्रे करने के अलावा ड्रोन का खेतों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सवाल: वेडिंग फोटोग्राफी के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने पर भी क्या अनुमति लेनी होगी?

जवाब: इस तरह का इस्तेमाल करने से 24 घंटे पहले स्थानीय थाने को जानकारी देनी होगी। इसके तहत 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। ड्रोन को उड़ाने की अनुमति सिर्फ दिन में है। रात में इसके इस्तेमाल के लिए डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी।

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