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    नहीं जाना पड़ेगा सेंटर, घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना PAN कार्ड; ये रहा ऑनलाइन तरीका

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल  टैक्स भरने, टैक्स रिटर्न फाइल करने या लोन के ...और पढ़ें

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    पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पैन कार्ड एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। ये आपके टैक्स भरने, टैक्स रिटर्न फाइल करने या लोन के लिए अप्लाई करने में मददगार होता है। इसी से बैंक आपके टैक्स रिकॉर्ड को वैलिडेट करते हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके व्यक्तिगत योगदान का भी हिसाब रखते हैं। वैसे आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए अपने पास के पैन सेंटर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में, ऑनलाइन अप्लाई करना सबसे आसान तरीका है। ज्यादातर एम्प्लॉयर चाहते हैं कि आप शुरुआती ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के दौरान अपने पैन कार्ड की एक कॉपी जमा करें। लेकिन, अगर आपने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई मिनिमम उम्र की जरूरत नहीं है।

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    भारत में पैन कार्ड होना बेहद जरूरी होता है। इसे देखते हुए हमने आपके लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है ताकि आप इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें।

    इनकम टैक्स पोर्टल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?

    • इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं या यहां क्लिक करें।
    • स्क्रीन के बाईं ओर क्विक लिंक्स मेन्यू में दिख रहे इंस्टेंट ई-पैन बटन पर टैप करें। या फिर, यहां क्लिक करें।
    • फिर Get New e-PAN बटन पर क्लिक करें। फिर फील्ड में अपना 12-डिजिट का आधार नंबर डालें। फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करके जरूरी कन्फर्मेशन दें। फिर Continue पर टैप करें।
    • फिर से, अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर पर OTP पाने के लिए सहमति दें। फिर OTP डालें।
    • अपनी पर्सनल जानकारी चेक करें, जो खुद भर गई होगी। अगर सब कुछ सही है, तो Continue पर टैप करें।
    • अब आपके रजिस्टर्ड फोन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा, साथ में एकनॉलेजमेंट नंबर भी होगा।
    • कुछ ही मिनटों में, आपका ई-पैन कार्ड बन जाएगा, जिसे इनकम टैक्स वेबसाइट पर एकनॉलेजमेंट नंबर डालकर एक्सेस किया जा सकता है।

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