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    Rajasthan News: राजस्थान में डॉक्टर का घर तोड़ने वाली प्राधिकरण की पूरी टीम निलंबित, मांगी माफी

    Updated: Sat, 22 Mar 2025 12:30 AM (IST)

    राजस्थान में अजमेर के प्रसिद्ध न्यूरोलाजिस्ट डा कुलदीप शर्मा का पंचशील स्थित चार साल पुराना रिहायशी मकान तोड़ने वाली एडीए (अजमेर विकास प्राधिकरण) की पूरी टीम को निलंबित कर दिया गया है। प्राधिकरण ने इस कार्रवाई पर माफी भी मांगी है। जिन आइएएस और आरएएस अधिकारियों ने डॉ.कुलदीप शर्मा को आवंटित प्लॉट पर निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे उन पर जांच कमेटी बैठा दी गई है।

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    राजस्थान में डॉक्टर का घर तोड़ने वाली प्राधिकरण की पूरी टीम निलंबित (फोटो- सोशल मीडिया)

    जागरण संवाददाता, अजमेर। राजस्थान में अजमेर के प्रसिद्ध न्यूरोलाजिस्ट डा कुलदीप शर्मा का पंचशील स्थित चार साल पुराना रिहायशी मकान तोड़ने वाली एडीए (अजमेर विकास प्राधिकरण) की पूरी टीम को निलंबित कर दिया गया है। प्राधिकरण ने इस कार्रवाई पर माफी भी मांगी है।

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    अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित

    जिन आइएएस और आरएएस अधिकारियों ने डॉ.कुलदीप शर्मा को आवंटित प्लॉट पर निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे उन पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। इसके साथ ही ध्वस्त निर्माण को फिर बनाने तथा राजकार्य में बाधा डालने के आरोप को एफआइआर से हटाने पर सहमति बनने के बाद चिकित्सकों का आक्रोश थम गया और आंदोलन रोक दिया गया है।

    मालूम हो कि इससे पूर्व शुक्रवार को अजमेर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों चिकित्सकों व मेडिकल कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली और अजमेर जिला कलक्टर लोक बंधु एवं संभागीय आयुक्त महेश शर्मा को ज्ञापन दिए।

    आंदोलन की धमकी दी गई थी

    अधिकारियों ने चिकित्सकों के शिष्टमण्डल को सोमवार तक इंतजार करने के लिए कहा था। इससे पहले ही शुक्रवार शाम को प्रशासन ने चिकित्सकों की तमाम मांगे स्वीकार कर आंदोलन को प्रदेशव्यापी होने से रोक लिया।

    उल्लेखनीय है कि गुरुवार को अजमेर विकास प्राधिकरण ने जेसीबी चलाकर डॉ. कुलदीप का 4 साल पहले निर्मित घर तोड़ दिया था। आरोप है कि एडीए के अधिकारियों ने यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की।

    एडीए के अधिकारियों ने कही थी ये बात

    एडीए के अधिकारियों का कहना था कि डॉ. शर्मा का निर्माण अवैध है जबकि डॉ. कुलदीप ने मीडिया को बताया कि उन्होंने एडीए से ही नीलामी में प्लॉट खरीदा था, नियमानुसार एडीए के ही अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश कर उन्हें अधिकृत नक्शे पर भवन बनाने की स्वीकृति दी थी तो फिर मकान अवैध कैसे हो सकता है?

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