Indo-Pak border: भारत-पाक सीमा के आस-पास रात्रि प्रवेश तथा विचरण पर लगी रोक
Indo-Pak border भारत-पकिस्तान सीमा पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर पांच किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण पर रोग लगा दी गयी है।
जयपुर,जागरण संवाददाता। राजस्थान के जैसलमेर जिले से सटी भारत-पकिस्तान सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर सीमा पर पांच किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण पर रोक लगायी गयी है। मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करने के आदेश जारी किये गए है जो आगामी 27 सितम्बर तक की अवधि के लिए लागु रहेंगे । आदेश के अनुसार जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विचरण नहीं कर सकेंगे।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लौंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला, जाजीया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिड़ेावाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, भूटावाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली, बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी आदि गांवों में तय प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट के गांवों में टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा ।