Rajasthan News: हत्या के मामले में राजस्थान की अदालत ने सुनाई सजा, पचीस वर्षीय एक व्यक्ति को मिली उम्रकैद
राजस्थान की एक अदालत ने 2017 में हुए एक हत्या के मामले में सजा सुनाई।मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी।कोर्ट ने दोषी शुभम तिवारी पर मंगलवार को आजीवन कारावास के अलावा 60000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने 24 अक्टूबर2017 को संदीप कपूर नाम के व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

कोटा, एजेंसी। राजस्थान की एक अदालत ने 2017 के हत्या के एक मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक नरेंद्र मालव ने बुधवार को कहा कि एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यहां दादाबाड़ी इलाके में संदीप कपूर की हत्या के लिए दोषी शुभम तिवारी पर मंगलवार को 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हालांकि, कोर्ट ने एक अन्य आरोपी कृष्ण मुरारी को बरी कर दिया।
शुभम तिवारी ने 24 अक्टूबर, 2017 को संदीप कपूर पर चाकू से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
इसके बाद पुलिस ने तिवारी, मुरारी और एक अन्य नाबालिग आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। नाबालिग के खिलाफ मामले का फैसला किशोर न्याय बोर्ड में पहले ही हो चुका है।
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