राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद भाया की बढ़ीं मुश्किलें, तीन दिन के अंदर एक और केस दर्ज; लगे हैं ये गंभीर आरोप
राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कर लिया। भाया के अलावा तीन अन्य लोगों पर बारां शहर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के लिए केस मामला दर्ज किया गया है। प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बारां नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद दिलीप शाक्यवाल ने पुलिस को दी शिकायत है।

पीटीआई, कोटा। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कर लिया। भाया के अलावा तीन अन्य लोगों पर बारां शहर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के लिए केस मामला दर्ज किया गया है।
पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में खनन और गोपालन मंत्री रहे भाया पर इससे पहले 1 जनवरी को अंता पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का एक अलग केस दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
भाजपा पार्षद दिलीप शाक्यवाल ने दी शिकायत
प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बारां नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद दिलीप शाक्यवाल ने पुलिस को दी शिकायत है। दिलीप शाक्यवाल ने आरोप लगाया है कि अंकित जियान उर्फ बोरदिया, सुनील यादव, शरद शर्मा और नरेश तांत्रिक ने कोटा रोड पर बारां कलक्ट्रेट से सटी सरकारी चारागाह और राजस्व की जमीन पर पूर्व मंत्री की ओर से बिना पट्टे के मिट्टी का अवैध खनन करके ले गए।
सरकार को 90 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ
पार्षद दिलीप ने भाया के ऊपर मिट्टी को जमा करने और इसे बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को लगभग 90 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।
जांच के लिए दस्तावेजों इकट्ठा कर रही पुलिस
बारां शहर पुलिस स्टेशन के SHO राम विलास मीना ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने मंत्री प्रमोद भाया और चार अन्य के खिलाफ आईपीसी की कई धाराएं लगाई हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी जांच के लिए दस्तावेजों को एकत्र किया जा रहा है।
इसी तरह से एक अन्य मामले में प्रमोद भाया और बारां के अंता नगर पालिका के अध्यक्ष मुस्तफा खान पर सोमवार को विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद भी गलत तरीके से करोड़ों रुपये के टेंडर को मंजूरी देने पर केस दर्ज किया गया था।

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