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    Rajasthan: भजनलाल सरकार का मकर संक्रांति को लेकर अहम फैसला, चाइनीज मांझे पर पूर्णत: रोक; इस समय नहीं उड़ा सकेंगे पतंग

    By Jagran News Edited By: Anurag Gupta
    Updated: Wed, 10 Jan 2024 06:34 PM (IST)

    राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह और शाम दो-दो घंटे पतंबाजी पर रोक रहेगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा कि पतंगबाजी में चाइनीज मांझे प्लास्टिक सिंथेटिक मांझे और जहरीले मेटल से बने मांझे के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेशभर में पतंगबाजी होती है।

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    मकर संक्रांति पर चार घंटे रहेगी पतंगबाजी पर रोक (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह और शाम दो-दो घंटे पतंबाजी पर रोक रहेगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि सुबह छह से आठ और शाम को पांच से सात बजे तक पतंगबाजी पर रोक सुनिश्चित की जाए। इस दौरान आसमान में पक्षियों के अधिक संख्या में उड़ने के कारण यह फैसला किया गया है।

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    चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

    इसके साथ ही सरकार ने निर्देश दिया कि पतंगबाजी में चाइनीज मांझे, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझे और जहरीले मेटल से बने मांझे के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-144 के प्रविधानों के तहत पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज, प्लास्टिक व सिंथेटिक मांझे को बनाने, बेचने और भंडारण करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

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    उल्लेखनीय है कि एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए सुबह और शाम को पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज, सिंथेटिक व प्लास्टिक मांझे पर रोक को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने 2012 में आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिवर्ष मकर सक्रांति पर गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं।

    पक्षियों के साथ बाइक सवारों के जीवन को खतरा

    मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेशभर में पतंगबाजी होती है। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से पक्षियों के अलावा बाइक सवारों के जीवन को भी कई बार गंभीर खतरा होता है। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से कई बाइक सवारों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या मे पक्षी भी घायल होते हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है।

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