Makar Sankranti 2023: राजस्थान में पतंग उड़ाने पर हो सकती है जेल, चार घंटे के लिए लगी धारा 144
राजस्थान में पतंगबाजी पर चार घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। अब लोग सुबह और शाम को दो-दो घंटे पतंगबाजी का मजा नहीं ले सकेंगे। जिला कलेक्टरों की तरफ से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में सुबह और शाम को दो-दो घंटे पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में जिला कलक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश के अनुसार सुबह छह से आठ और शाम को पांच से सात बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने के लिए कहा है।
पतंगबाजी पर हो सकती है गिरफ्तारी
गृह विभाग ने चार घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज मांझा, प्लास्टिक और सिंथेटिक मांझा, आयरन एवं ग्लास के धागों के उपयोग पर भी रोक लगाने के लिए कहा है। कहा गया है कि इनके कारण पक्षियों एवं आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। प्रदेश में पिछले दिनों कई स्थानों पर चाइनीज और प्लास्टिक के मांझे से लोगों के गला कटने की घटनाएं हो चुकी है। प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते हुए यदि कोई पुलिसकर्मियों को नजर आता है तो गिरफ्तारी हो सकती है।
चार घंटे के लिए धारा 144
गृह विभाग के अनुसार चार घंटे के समय के दौरान पतंगबाजी को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मकर सक्रांति पर जमकर पतंगबाजी होती है। विशेषकर जयपुर में लोग मकर सक्रांति के कई दिन पहले से लोग पतंग उड़ाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर गृह विभाग के उप सचिव ने आदेश जारी किया है।
ये भी पढ़ें:
नई सौ बीमारियों में 70 फीसद जानवरों से आ रही, पेट्स से भी हो रही जूनोटिक बीमारियां
Fact Check: बुलंदशहर मुठभेड़ में ढेर आरोपियों की एनकाउंटर की खबर भ्रामक दावे से वायरल