पंजाब से आप विधायक लालपुरा को झटका, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आप विधायक जसवंत सिंह लालपुरा की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्हें 2021 के एक मामले में दो साल की कैद हुई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। लालपुरा को एक स्थानीय अदालत ने सरकारी कर्मचारी से मारपीट के मामले में दोषी पाया था। अब उनके पास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का विकल्प है।

AAP विधायक लालपुरा की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार (File Photo)
जागरण टीम चंडीगढ़/तरनतारन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की चार वर्ष की सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक लालपुरा को 12 सितंबर को तरनतारन जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार वर्ष की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। यह मामला मार्च 2013 का है। तरनतारन के गांव उसमां निवासी हरबिंदर कौर परिवार के साथ एक मैरिज पैलेस में शादी में शामिल होने पहुंची थीं।

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