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    Punjab News: रूपनगर के होटल-रेस्तरां में ठहरना है तो हो जाएं सावधान, अब दिखाने होंगे पांच पहचान पत्र

    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    रूपनगर जिला प्रशासन ने होटलों, ढाबों और सराय संचालकों को यात्रियों से पहचान पत्र लेने और रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब ठहरने वाले हर व्यक्त ...और पढ़ें

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    Punjab News: रूपनगर के होटल-रेस्तरां में ठहरने के लिए दिखाने होंगे पांच पहचान पत्र। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, रूपनगर। जिले के अंतर्गत पड़ते ढाबों के साथ-साथ होटलों, सराय या रेस्टोरेंट्स में ठहरने वालों से पहचान पत्र न लेने और उनका पूरा रिकार्ड न रखने वाले संचालकों का जिला प्रशासन ने कड़ा नोटिस लिया है। अब सख्त आदेश जारी किया गया है कि यात्रियों से कम से कम पांच पहचान पत्र लेने जरूरी होंगे। रिकार्ड न रखने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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    अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अविकेश गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 163 के अंतर्गत मिले विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में पड़ते होटल, ढाबों, सराय व रेस्टोरेंटों के मालिकों एवं संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि उनके कैंपस में ठहरने वाले हर व्यक्ति से पहचान पत्र लेना जरूरी है। इसके अलावा एक रजिस्टर भी लगाना होगा जिसमें ठहरने वाले का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।

    उस रिकार्ड को सुरक्षित रखना जरूरी होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अकसर आपराधिक छवि वाले या शरारती तत्व किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से होटल, ढाबों, सराय व रेस्टोरेंटों में ठहरते हैं तथा मौका पाकर घटना को अंजाम दे फरार हो जाते हैं।

    ज्यादातर होटल, ढाबों, सराय व रेस्टोरेंटों वाले ठहरने वालों से पहचान पत्र लेने व विवरण रिकार्ड करने में लापरवाही करते हैं, जोकि खतरनाक है। ऐसे में अब से हर ठहरने वाले से पहचान पत्र लेना जरूरी होगा। एडीएम के अनुसार उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं तथा 23 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।

    इनमें से कोई पांच पहचान पत्र जरूरी

    यात्रियों को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा कंपनी द्वारा जारी फोटो वाला पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट आफिस की फोटो वाली पासबुक, फोटो वाला पैन कार्ड, रजिस्टर जनरल आफ इंडिया द्वारा जारी समार्ट कार्ड, मनरेगा का जाब कार्ड, मिनिस्ट्री आफ लेबर योजना के अंतर्गत जारी हेल्थ इंश्योरेंस समार्ट कार्ड, फोटो वाला पेंशन दस्तावेज, सांसद या विधायक अथवा एमएलसी द्वारा जारी अफसर कार्ड, आधार कार्ड आदि में से कोई पांच पहचान पत्र दिखाने जरूरी होंगे।