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    रिश्वत मामले में पंजाब पुलिस का ASI दोषी करार, चार साल की कैद और 50 हजार जुर्माना

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:44 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमिता सिंह की अदालत ने एएसआइ सुखदेव सिंह को रिश्वतखोरी के मामले में चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुखदेव सिंह ने जूते बनाने वाले देश राज से रिश्वत मांगी थी जिसने पहले ही 15500 रुपये दिए थे। चालान पेश करने के लिए और 10 हजार रुपये की मांग की गई।

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    रिश्वत मामले में पंजाब पुलिस का ASI दोषी करार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमिता सिंह की अदालत ने पंजाब पुलिस के एएसआइ सुखदेव सिंह को रिश्वत मामले में चार साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मलोट निवासी देश राज, जो जूते बनाने का काम करता है, का पड़ोसी से झगड़ा हुआ था।

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    इस झगड़े के बाद दोनों पक्षों की ओर से क्रास केस दर्ज करवाया गया। जांच अधिकारी सुखदेव सिंह ने देश राज को परेशान करना शुरू कर दिया। देश राज के अनुसार, सुखदेव सिंह ने उसके पिता और भाई से भी रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। पहले 15,500 रुपये रिश्वत ली और फिर चालान पेश करने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की।

    देश राज ने पांच हजार रुपये दे दिए, लेकिन जब सुखदेव सिंह बाकी के पांच हजार रुपये लेने उसकी दुकान पर आया, तो देश राज ने उसका वीडियो बना लिया। इस आधार पर विजिलेंस ने सुखदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया।