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    श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने नशा तस्कर की 13 लाख की संपत्ति की फ्रीज, NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले पर हुई कार्रवाई

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 02:33 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने गिद्दड़बाहा के गांव मल्लन में नशा तस्कर दारा सिंह की 13 लाख की संपत्ति फ्रीज की। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई हुई जिसमें उसके पास से नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद हुई थी। एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि 2025 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 26 मामले तैयार किए गए हैं।

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    नशा तस्कर की प्रॉपर्टी सीज कर नोटिस लगाते पुलिसकर्मी

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला पुलिस ने गिद्दड़बाहा के गांव मल्लन में एक नशा तस्कर की 13 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज कर उसके बाहर नोटिस चिसपा दिया है।

    अवतार सिंह डीएसपी गिद्दड़बाहा और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन कोटभाई ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार गांव मल्लन के निवासी दारा सिंह पुत्र साहिब सिंह की संपत्ति फ्रीज कर दी है। दारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा तहत मामला 11.05.2025 को दर्ज किया गया था, इसके पास से 50 नशीली गोलियां और 46000 ड्रग मनी बरामद की गई थी, जिनसे ड्रग्स की तस्करी करके संपत्ति बनाई गई थी।

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    संपत्ति की कुल कीमत 12,60,000 रुपये और 46,000 रुपये ड्रग मनी थी, जिसकी कीमत 13 लाख 6 हजार रुपये है, जिस पर दारा सिंह की उक्त संपत्ति को फ्रीज करने के लिए 68-एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला तैयार किया गया था और इसे सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। इसके आदेश के निष्पादन पर, उसकी संपत्ति के बाहर एक फ्रीजिंग आदेश लगाया गया है।

    दारा सिंह इस संपत्ति को बेच नहीं पाएगा और यह मामला सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने कहा कि वर्ष 2025 से अब तक, 68-एफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 26 मामले तैयार किए गए और सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए। जिनमें से 23 मामलों को मंजूरी दे दी गई है, जिनकी संपत्ति का कुल मूल्य 3,16,30,008 रुपये है। शेष 2 मामले अभी भी लंबित हैं।

    एसएसपी ने यह भी कहा कि नशे के व्यापार में शामिल सभी लोगों और नशा तस्करी के माध्यम से संपत्ति / संपत्ति अर्जित करने वालों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित और फ्रीज किया जाएगा।