सिद्धू मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री मामले में BBC ने दाखिल किया जवाब, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री दी किलिंग कॉल की सुनवाई अब 21 जुलाई को होगी। बीबीसी ने अदालत में मूसेवाला के परिवार की याचिका के संबंध में अपना जवाब पेश किया है जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री से मानहानि होने की बात कही है। बीबीसी के वकील ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री से कोई मानहानि नहीं होती और न ही अनुमति की आवश्यकता है और इसका मूसेवाला हत्याकांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

संवाद सहयोगी, मानसा। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री दी किलिंग कॉल की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सिद्धू मूसेवाला के परिवार की ओर से उनकी याचिका के अव्यवहारिक होने के संबंध में बीबीसी ने अदालत में दायर आवेदन की दूसरी सुनवाई में कोई दावा पेश नहीं किया। बीबीसी ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की याचिका का जवाब देते अदालत में जवाब पेश किया है।
बीबीसी की ओर से एडवोकेट बलवंत सिंह भाटिया पेश हुए। बलकौर सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके बेटे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से उनकी मानहानि हुई है। इस संबंध में बीबीसी ने उनसे कोई अनुमति नहीं ली और इसका असर मूसेवाला हत्याकांड के चल रहे केस पर भी पड़ेगा। इसके जवाब में बीबीसी के एडवोकेट बलवंत सिंह भाटिया ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री से किसी तरह की मानहानि नहीं होती और न ही मूसेवाला पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अनुमति की कोई जरूरत है।
इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट्री बना सकता है। उन्होंने अपने जवाब में यह भी तर्क दिया है कि इस डॉक्यूमेंट्री का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिवार द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग का विरोध किया। वहीं सिद्धू मूसेवाला के परिवार के एडवोकेट सतिंदर पाल मित्तल ने कहा कि उन्हें बीबीसी के दावे का जवाब देना था। उससे पहले ही बीबीसी ने अपना जवाब दावा पेश कर दिया। इस पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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