पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, OTS स्कीम की समयसीमा बढ़ी; अब इस तारीख तक दे सकते हैं टैक्स
पंजाब सरकार ने हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम की समयसीमा बढ़ा दी है। अब 31 अक्टूबर 2025 तक टैक्स जमा कर जुर्माने और ब्याज में छूट पा सकते हैं। 31 जुलाई तक पूरा टैक्स भरने पर ब्याज और जुर्माना माफ होगा जबकि उसके बाद 50% छूट मिलेगी। लुधियाना में 1.25 लाख डिफॉल्टरों पर 140 करोड़ रुपये बकाया हैं जिनके लिए राहत भरी खबर है।

वरिंदर राणा, लुधियाना। पंजाब सरकार ने हाउस एवं प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की समयसीमा में बढ़ोतरी कर दी है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसके तहत 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों ने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है या फिर इसका कुछ हिस्सा अदा किया है। उन्हें एक मुश्त राशि अदा करने पर राहत दी जा रही है।
योजना को दो हिस्सों में बांटा गया
नोटिफिकेशन में इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली योजना 31 जुलाई तक और दूसरी 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए है। राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तेजवीर सिंह की तरफ से 15 मई को जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को जुर्माना और ब्याज से राहत दी गई है।
31 जुलाई के बाद और 31 अक्टूबर 2025 से पहले टैक्स जमा कराने वालों को कुल रकम पर जुर्माने और ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
समयसीमा के बाद टैक्स जमा कराने वालों को छूट नहीं
तयशुदा समयसीमा के बाद टैक्स जमा कराने वालों को ब्याज और जुर्माने पर किसी तरह की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। मालूम हो कि पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2023 को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ओटीएस की घोषणा की थी।
पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2023 तक थी। लुधियाना में 1.25 लाख डिफॉल्टर्स पर 140 करोड़ बकाया महानगर लुधियाना की बात करें तो यहां पर लगभग 1.25 लाख प्रापर्टी एवं हाउस टैक्स डिफॉल्टर्स है। इनसे निगम ने मूल राशि के साथ ब्याज और पेनल्टी के तौर पर 140 करोड़ रुपये लेने हैं।
इन सभी के लिए सरकार ने ओटीएस योजना को जारी कर दिया है। अगर सभी डिफॉल्टर्स 31 जुलाई तक अपनी मूल राशि निगम के खजाने में जमा कर देते हैं तो निगम के खाते में 70 करोड़ रुपये आएंगे। 70 करोड़ रुपये ब्याज एवं पेनल्टी के माफ हो जाएंगे। इसके बाद लोगों को मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत पेनल्टी और ब्याज का भुगताना करना होगा।
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