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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 07, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Ludhiana Street Light Scam: रिकार्ड में आया था संदीप संधू का नाम, इसी आधार पर मामला दर्ज; BDPO का पत्र वायरल

By Dilbag SinghEdited By: Deepika
Published: Fri, 07 Oct 2022 08:42 AM (IST)

Ludhiana Street Light Scam लुधियाना में स्ट्रीट लाइट घोटाले का मामला लगातार गरमाता जाता रहा है। वहीं अब इस मामले ...और पढ़ें

Ludhiana Street Light Scam: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप संधू। (फाइल फोटो)
Ludhiana Street Light Scam: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप संधू। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। विजिलेंस द्वारा नामजद किए गए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संदीप संधू का नाम सरकारी रिकार्ड में भी आया था। बीडीपीओ द्वारा उनका और उनके रिश्तेदार का नाम लिखे जाने के बाद ही उन्हें नामजद किया गया है। बीडीपीओ द्वारा 21 जनवरी 2022 को ब्लाक समिति चेयरमैन को लिखा एक पत्र लगातार वायरल हो रहा है।

इसमें उसकी तरफ से लिखा गया था कि आप की योग्य अगुवाई में लाइटें खरीदने के लिए कहा गया था। कैप्टन संदीप संधू और उनके रिश्तेदार हरप्रीत सिंह द्वारा निमन हस्ताक्षर से मैस अमर इलेक्ट्रीकल इंटरप्राइजेज 320, दसमेश कालोनी नाभा जिला पटियाला को 26 गांवों में लाइटें लगवाने के लिए 65 लाख रुपए के चेक कटवाए गए।

विधानसभा 2022 से पहले लिखा गया था पत्र

अब पड़ताल करने पर पाया गया कि गांवों में लाइटें नहीं लगी हैं। इस कारण आप को इस पत्र के लिए लिखा जाता है कि 26 गांवों में लाइटें तुरंत लगवाई जाएं। यह पत्र विधानसभा 2022 से पहले लिखा गया था। वहीं विजिलेंस या फिर किसी भी विभाग की तरफ से इस तरह के पत्र की पुष्टि नहीं की गई है।

विजिलेंस ने जब इसका पूरा रिकार्ड विभाग से तलब किया तो पत्राचार भी सामने आए। इसके बाद ही विजिलेंस की तरफ से संदीप संधू और उसके रिश्तेदार हरप्रीत सिंह को नामजद किया गया। अब उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

अब तक तीन की हो चुकी है गिरफ्तारी

पुलिस ने अब तक इस मामले में बीडीपीओ जलविंदर सिंह कांग, चेयरमैन लखविंदर सिंह और वीडीओ तेजा सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्हें पुलिस रिमांड पर भी लिया था। रिमांड के दौरान ही पुलिस ने उनके ब्यान दर्ज कर कांग्रेसी नेता और उसके रिश्तेदार को नामजद किया है।

इसके अलावा विजिलेंस ने अमर इलेक्ट्रिकल नाभा के गौरव शर्मा को भी नामजद किया था। उसकी तरफ से अदालत में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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