Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ludhiana News: जल्दी करें- संपत्ति कर के भुगतान में पाना चाहते 10 प्रतिशत की छूट, अंतिम चार दिन शेष

    By Rajiv Pal sharma Edited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Tue, 26 Sep 2023 05:58 PM (IST)

    चालू वित्त वर्ष के लिए 10 प्रतिशत छूट के साथ संपत्ति कर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। नगर निगम ने निवासियों से समय पर कर जमा करने और छूट का लाभ उठाने की अपील की है। निवासी चालू वित्त वर्ष के लिए जल-सीवर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट का भी लाभ उठा सकते हैं।

    Hero Image
    संपत्ति कर के भुगतान में अंतिम चार दिन शेष, फाइल फोटो

    लुधियाना, जागरण संवाददाता। चालू वित्त वर्ष के लिए 10 प्रतिशत छूट के साथ संपत्ति कर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। नगर निगम ने निवासियों से समय पर कर जमा करने और छूट का लाभ उठाने की अपील की है। निवासी चालू वित्त वर्ष के लिए जल-सीवर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट का भी लाभ उठा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    30 सितंबर तक जमा करना होगा कर

    नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा कि शहर में लगभग 1.40 लाख संपत्ति मालिकों ने अभी तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उन्हें 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर तक कर जमा करना होगा।

    शनिवार को भी खुले रहेंगे सुविधा केंद्र

    एमसी कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि सुविधा केंद्रों पर संपत्ति कर और जल-सीवर उपयोगकर्ता शुल्क जमा करने में निवासियों की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। निवासियों को संपत्ति कर और जल-सीवर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान पर छूट का लाभ उठाना चाहिए। सुविधा केंद्रों पर निवासियों की भीड़ को देखते हुए कर जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    एमसी के जोनल कार्यालयों में सुविधा केंद्र शनिवार (30 सितंबर) को भी खुले रहेंगे। कर के रूप में वसूली गई राशि का उपयोग शहर के विकास और निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है।

    ब्याज और जुर्माने के बिना लंबित संपत्ति कर का भुगतान करें

    संपत्ति कर के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति के तहत, निवासी 31 दिसंबर, 2023 तक बिना किसी ब्याज और जुर्माने के पिछले वर्षों के लंबित संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

    लंबी कतारों से बचें, ऑनलाइन कर का भुगतान करें

    एमसी कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि शहरवासी लंबी कतारों में खड़े होने से बच सकते हैं और ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। निवासी एमसी की वेबसाइट-mcludhiana.gov.in पर जा सकते हैं और ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

    Also Read: Kulhad Pizza Couple: इंस्टाग्राम पर सहज अरोड़ा का पोस्ट, थक गया हूं... वीडियो बनाने की अब और हिम्मत नहीं है

    Also Read : Northern Zonal Council Meeting Live: बाढ़ को लेकर CM मान का छलका दर्द, बोले- पानी मांगने वालों ने दिखाई पीठ