Misdeed Case: लुधियाना के पूर्व MLA सिमरजीत बैंस के भाई पर कसा शिकंजा, अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा
आत्मनगर के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की परेशानी बढ़ने वाली है। अदालत ने दुष्कर्म के आराेपित बैंस के भाई काे पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब पुलिस पूछताछ में कर्मजीत बैंस से कई खुलासे हाेने की उम्मीद है।

लुधियाना, रजनीश लखनपाल। आत्मनगर के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें लगातर बढ़ रही हैं। रविवार काे ड्यूटी मजिस्ट्रेट शिवांगी सांगर की अदालत में बैंस के भाई को पेश किया गया जहां पर शिकायतकर्ता महिला के वकील परमिंदर सिंह लाडी व बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील पवन गई ने काफी लंबे अरसे तक बहस की।
करीब आधे घंटे तक बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपित कर्मजीत बैंस का दो दिन का पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता के वकील का अदालत में कहना था कि आरोपित का पुलिस रिमांड जरूर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका मोबाइल बरामद करना बहुत ही जरूरी है। माेबाइल से महिला को अश्लील एसएमएस भेजे। इसके अलावा बाकी कोई भी दोषी अभी पकड़ा नहीं गया है, जिनके बारे में इसी से पूछताछ की जानी जरूरी है।
शिकायतकर्ता के वकील का यह भी कहना था कि अभी पुलिस ने यह भी पता करना है कि अदालत की तरफ से भगोड़ा करार दिए जाने के बाद यह आराेपित करमजीत सिंह बैंस कहां-कहां पर रुका और किन लोगों ने इनकी मदद की जा। जबकि अदालत में आरोपित के वकील का तर्क था कि चार्जशीट अदालत में पहले ही दाखिल हो चुकी है इसलिए पुलिस रिमांड दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इसकाे अदालत ने नकार दिया।
जानिए.. कब, क्या हुआ
- 16 नवंबर, 2020 को महिला ने तत्कालीन सीपी से की थी शिकायत
- 10 जुलाई, 2021 को थाना डिविजन नंबर छह में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया
- 11 नवंबर, 2021 को अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने उसी दिन बैंस सहित सातों आरोपितों के जमानती वारंट जारी किए
- 18 नवंबर, 1 दिसंबर और 10 दिसंबर को पेश नहीं होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए
- 24 दिसंबर, 2021 को अदालत ने बैंस सहित सातों आरोपितों को भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी
- 11 अप्रैल, 2022 को अदालत ने आरोपितों को दुष्कर्म मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया
- 3 मई, 2022 को पुलिस ने भी बैंस सहित आरोपितों को वांटेड करार देकर पोस्टर चिपका दिए थे
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