Income Tax Case : पंजाब के CM अमरिंदर सिंह व उनके बेटे काे राहत, पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई स्थगित
Income Tax Case पंजाब के मुख्यमंत्री काे आयकर मामले में बड़ी राहत मिली है। यह मामला अभी लंबा खिचने के आसार है। अमरिंदर सिंह व रणइंद्र सिंह के खिलाफ कुल मिलाकर आयकर विभाग की तरफ से 3 मामले दायर किए गए है।
लुधियाना, जेएनएन। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह काे एक बार फिर राहत मिली है। दायर की गई रिवीजन पटीशनों की अगली सुनवाई एक मार्च तक स्थगित की गई है। केस में कोई प्रगति नहीं हुई सिर्फ तारीख ही पड़ी। आयकर विभाग की फौजदारी शिकायतों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मामले से संबंधित दस्तावेजों को देखने के लिए लगाई गई अर्जियों को स्वीकृत किए जाने के निचली अदालत के फैसलों पर सीएम व उनके पुत्र की और से लगाई गई रिवीजन पेटीशनो में अदालत ने रोक लगा दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत ने सुनवाई करते हुए स्थगनादेश जारी करते हुए सुनवाई आज के लिए स्थगित की थी। उल्लेखनीय है कि ईडी की अर्जीयों को स्वीकृत करते हुए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जसबीर सिंह की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अस्सिटेंट डायरेक्टर को गत 28 सितंबर को अदालत के अहलमद के सामने फाइलों को देखने की इजाजत दी थी!
इसके ख़िलाफ रणइंद्र सिंह की तरफ से अदालत में दायर की गई रिवीज़न के चलते अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत ने रणइंद्र सिंह के एक मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए ईडी को मामले की फाइल देखने से रोक दिया था।
दो मामलों में कोई भी रिविजन पटीशन दाखिल न किए जाने के चलते गत 28 सितंबर को के ईडी के अधिकारी अदालत में फाइलों की जांच करने के लिए पहुंच गए थे,जिस पर आनन-फानन में मुख्यमंत्री व उसके पुत्र के वक़ील ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी दायर कर ईडी के अधिकारियों को फाइलों की जांच करने से रोकने की मांग की थी।अपनी अर्जियों में कैप्टन के वक़ील ने दावा किया था कि उन्हें दो अन्य मामलों में फाइलों की जांच को लेकर पारित किए गए आदेशों की जानकारी नहीं दी थी,जिसके चलते वह अदालत में रिवीज़न दाख़िल नहीं कर सके।
सीएम व उनके बेटे के खिलाफ चल रहे तीन केस
अर्जियों के चलते ईडी के अधिकारी मामलों की फाइलों की जांच नहीं कर पाए और बैरंग ही लौट गए थे। अमरिंदर सिंह व रणइंद्र सिंह के खिलाफ कुल मिलाकर आयकर विभाग की तरफ से 3 मामले दायर किए गए है और तीनों में ईडी ने दस्तावेज देखने के लिए अपने वकील लोकेश नारंग के माध्यम से अर्जियां दाखिल की थी और तीनों मामलों में अदालत ने अर्जियों को मंजूर कर लिया था।