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    फर्जी रिफंड घोटाले का खुलासा, आयकर विभाग ने पंजाब में कई ठिकानों पर की छापेमारी; एक हजार करोड़ राजस्व का लगाया चूना

    Updated: Fri, 21 Mar 2025 11:07 PM (IST)

    आयकर विभाग ने चार राज्यों में छापेमारी कर फर्जी रिफंड घोटाले का भंडाफोड़ किया है। लुधियाना फिरोजपुर बटाला जालंधर दिल्ली गाजियाबाद जम्मू सहित 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अनुमान है कि एक हजार करोड़ रेवेन्यू का चूना लगाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर अनुपालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी।

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    आयकर विभाग ने पंजाब में कई ठिकानों पर की छापेमारी। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, लुधियाना। आयकर विभाग (इन्वेस्टीगेशन विंग) की तरफ से चार राज्यों में छापेमारी करके फर्जी रिफंड घोटाले का खुलासा किया है। यह कार्रवाई प्रिंसिपल डायरेक्टर आशीष अबरोल के निर्देशन में जालंधर के एडिशनल डायरेक्टर धर्मेंद्र पूनिया और डिप्टी डायरेक्टर शिविन गोयल की अगुवाई में टीमों ने पंजाब, जम्मू, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई।

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    इनमें लुधियाना, फिरोजपुर, बटाला, जालंधर, दिल्ली, गाजियाबाद, जम्मू में 10 स्थान शामिल हैं। विभाग ने एक लाख रिटर्न की जांच की। ज्यादातर मामले वेतनभोगी से जुड़े हैं। कार्रवाई में अनुमान है कि एक हजार करोड़ रेवेन्यू का चूना लगाया गया है।

    छापेमारी उन प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ की गई, जो कथित रूप से फर्जी रिफंड प्राप्त करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे थे। आयकर विभाग की टीमें इन ठिकानों पर मौजूद दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरणों की गहन जांच कर रही हैं।

    छापेमारी में आरोपियों के घरों की तलाशी

    जांच में सामने आया है कि ये धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों का उपयोग कर रहे थे। दो दिनों तक चली इस व्यापक छापेमारी में आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई।

    पता चला है कि ये लोग रिफंड की राशि का पांच से दस प्रतिशत तक कमीशन वसूलते थे, जिसे बैंकिंग चैनल या नकद के माध्यम से प्राप्त किया जाता था।

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    टैक्स चोरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

    आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर अनुपालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी, ताकि सरकारी खजाने को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और ईमानदार करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट जतिंदर खुराना ने कहा कि करदाता अपनी वास्तविक आय को सही तरीके से घोषित करें और समय पर टैक्स का भुगतान करें। आयकर विभाग कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा का भी प्रावधान है। आयकर विभाग मामले की जांच में जुट गया है। 

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