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    Diwali 2022: लुधियाना में दीवाली का जश्न रहेगा फीका, 2 घंटे ही पटाखे चलाने की छूट; बाद में दर्ज होगा पर्चा

    By Dilbag SinghEdited By: Vipin Kumar
    Updated: Sat, 22 Oct 2022 03:56 PM (IST)

    Diwali 2022 लुधियाना में दीवाली का जश्न इस साल फीका रह सकतता है। प्रशासन ने केवल दाे ही घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी है। पुलिस का कहना है कि यह आदेश गुरुपर्व क्रिसमिस और नए साल पर भी लागू रहेंगे।

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    Diwali 2022: लुधियाीना में केवल 2 घंटे ही फाेड़ सकेंगे पटाखे। (फाइल फाेटाे)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। Punjab Diwali 2022: दीवाली पर पटाखे चलाने वाले वालाें पर पुलिस कमिश्नर ने आदेशों का चाबुक चला दिया है। अब लुधियाना में दीपावली की रात को मात्र 2 ही घंटे पटाखे चलाए जा सकते हैं। तय समय के बाद अगर पटाखे चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इस पर छह माह से लेकर दो साल तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। पुलिस कमिश्नरेट की लाइसेंसिंग शाखा की तरफ से इसके लिए बाकायदा तौर पर आदेश जारी किए हैं।

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    यह आदेश अकेले दिपावली पर ही नहीं बल्कि गुरुपर्व, क्रिसमिस-डे और नए साल पर भी लागू रहेंगे। यही नहीं हानिकारक कैमिकल युक्त पटाखे चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही दीपावली पर लंबे समय तक चलने वाली पटाखों की लड़ियाें पर भी राेक है। यही नहीं प्रशासन ने आनलाइन पटाखे खरीदने पर भी पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

    यह रहेगा पटाखे चलाने का समय

    जिला प्रशासन की तरफ से तय किए गए समय के अनुसार दीपावली की रात को मात्र 8 से 10 तक ही दो घंटे में पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक और शाम को 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा क्रिसमिस डे 25 दिसंबर को और नववर्ष पर रात 11 बजकर 55 मिनट से लेकर 12 बजकर 30 मिनट तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।

    इन पटाखों पर चलाने और बेचने पर पाबंदी

    प्रशासन ने ग्रीन पटाखे और आतिशबाजी चलाने की ही इजाजत दी है, जिन पटाखों या आतिश बाजी में बारियम साल्टस या कंपाउंड एंटीमनी, लिटीअम, मर्करी, अर्सिनिक, लीड या सट्रोनटियम करोमेट का इस्तेमाल होता है। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन तरह के पटाखे न तो बेच सकता है और न ही खरीद कर सकता है। ऐसा करने पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा आनलाइन पटाखे खरीदने पर भी आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। प्रशासन ने अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में भी पटाखे नहीं चलाए जा सकते हैं।

    प्रशासन की अपील, खुले एरिया में जाकर चलाएं पटाखे

    पुलिस कमिश्नर डा कौस्तुभ शर्मा की तरफ से अपील की है कि हाल ही में कोरोना का बुरा दौर निकला है और इसका असर अभी भी लोगों पर है, कोरोना से पीड़ित लोगों को सांस लेने में समस्या हो सकती है, इसलिए आम लोगों से अपील की जाती है कि वह खुली जगहों पर इकट्ठे होकर ही कम से कम पटाखे चलाएं।

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