गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर एक्टर सोनू सूद का आया बयान, बोले- धोखाधड़ी करने वाली कंपनी से मेरा कोई संबंध नहीं
सोनू सूद ने लुधियाना अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद स्पष्ट किया है कि उनका धोखाधड़ी करने वाली कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट ने एक तीसरे पक्ष से संबंधित मामले में गवाह के रूप में बुलाया था जिससे उनका कोई जुड़ाव नहीं है। उनके वकील ने जवाब दिया है और 10 फरवरी को वे अपनी गैर-संलिप्तता को स्पष्ट करेंगे।

जागरण संवाददाता, मोगा। लुधियाना की अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने स्पष्ट किया है कि उनका धोखाधड़ी करने वाली उक्त कंपनी से कोई संबंध नहीं है। सोनू सूद ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया कि हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली खबरें अत्यधिक सनसनीखेज है।
सीधे शब्दों में कहें तो, माननीय न्यायालय द्वारा हमें एक तीसरे पक्ष से संबंधित मामले में गवाह के रूप में बुलाया था, जिससे हमारा कोई जुड़ाव या संबद्धता नहीं है। हमारे वकीलों ने जवाब दिया है और 10 फरवरी को हम अपनी गैर-संलिप्तता को स्पष्ट करेंगे।
वकील का दावा- कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं सोनू सूद
उल्लेखनीय है कि लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला के खिलाफ 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि मोहित शुक्ला ने उसे कंपनी रिजिका काइन में निवेश करने के लिए लालच देकर दस लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।
वकील का कहना है कि सोनू सूद इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं। इस कारण सोनू सूद को इस शिकायत के तहत गवाही देने के लिए अदालत में तलब किया गया था। बार-बार समन करने पर भी सोनू सूद जब अदालत में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
क्यों जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट
बता दें कि लुधियाना की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रमणप्रीत कौर ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट सूद के अदालत में गवाही देने के लिए बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने के कारण जारी किया गया है। अपने आदेश में लुधियाना अदालत ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन, अंधेरी पश्चिम, मुंबई के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
इस मामले में लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला के खिलाफ 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसे नकली रिजिका सिक्का में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था और इस शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, बार-बार समन भेजने के बावजूद सूद गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी गैर-मौजूदगी के कारण अब अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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