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    Punjab: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर गिरी गाज, सात केसों में मिली हार; अब 45 दिनों करना होगा 3.81 करोड़ का भुगतान

    By Jagjit SinghEdited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 27 Oct 2023 06:45 AM (IST)

    Punjab इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को कंज्यूमर कोर्ट में सात और केस में हार का सामना करना पड़ा है। इनमें सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के छह और इंदिरापुरम का एक केस शामिल है। कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अलाटियों को उनके मूल राशि नौ प्रतिशत ब्याज समेत वापस करे। इसके अतिरिक्त 30 हजार रुपये प्रति केस मुआवजा और 5-5 हजार रुपये लीगल फीस की भी अदायगी करनी होगी।

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    Punjab: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर गिरी गाज, सात केसों में मिली हार; अब 45 दिनों करना होगा 3.81 करोड़ का भुगतान

    जागरण संवाददाता, जालंधर। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को कंज्यूमर कोर्ट में सात और केस में हार का सामना करना पड़ा है। इनमें सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के छह और इंदिरापुरम का एक केस शामिल है। इन सभी केस में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को 45 दिन के अंदर 3.81 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

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    कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अलाटियों को उनके मूल राशि नौ प्रतिशत ब्याज समेत वापस करे। इसके अतिरिक्त 30 हजार रुपये प्रति केस मुआवजा और 5-5 हजार रुपये लीगल फीस की भी अदायगी करनी होगी।

    जिन केसों में फैसला आया है उनमें बठिंडा की नीना त्रिखा ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में 100 गज का प्लाट लिया था और इसके लिए 17.90 लाख रुपये की अदायगी की थी। प्लाट का कब्जा न मिलने पर उन्होंने केस कर दिया था और अब 17 अक्टूबर को इसका फैसला आ गया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को नीना त्रिखा को मूल राशि समेत करीब 35 लाख का भुगतान करना होगा।

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    प्लाट को लेकर कराए गए थे 34 लाख

    इसी तरह नैतिक महाजन ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में 200 गज का प्लाट लिया था और 34.78 लाख रुपये जमा करवाए थे। कब्जा नहीं मिला तो कोर्ट केस किया और अब फैसले के बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 50 लाख रुपये चुकाएगा। गुरदासपुर के जसवंत सिंह ने भी 200 गज का प्लाट लिया था और उन्होंने इसके लिए 34 लाख रुपये जमा करवाए थे। उन्हें ब्याज समेत 65 लाख रुपये मिलेंगे। जितेंद्र कौर ने भी 200 गज के प्लांट के लिए 34 लाख रुपये जमा करवाए थे और उन्हें भी 65 लाख रुपये मिलेंगे।

    ट्रस्ट अब करेगा 11 लाख का भुगतान

    जालंधर के मोहनलाल ने 200 गज के प्लांट के लिए 34 लाख 70 हजार रुपये जमा करवाए थे और ट्रस्ट अब उन्हें अब 55 लाख रुपये वापस करेगा। जीरकपुर के जयपाल सिंह ने 356 गज का प्लाट लिया था और उसके लिए 69 लाख 70 हजार रुपये जमा करवाए थे।

    कोर्ट के आदेश के बाद अब जयपाल सिंह को 1.40 करोड़ रुपये वापस मिलने हैं। सातवां केस इंदिरापुरम का है, जहां पर जालंधर के वासुदेव ने साल 2006 में 4.51 लाख रुपये देकर फ्लैट लिया था, लेकिन फ्लैट की कंडीशन ठीक न होने पर उन्होंने केस कर दिया। कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है। ट्रस्ट अब उन्हें 11 लाख रुपये का भुगतान करेगा।

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