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    Cervical Cancer: बच्चेदानी के मुंह का कैंसर वैक्सीन से होगा दूर, डा. ग्रोवर से जानें क्या है सही इलाज

    By DeepikaEdited By:
    Updated: Sun, 04 Sep 2022 12:36 PM (IST)

    पैपीनोवा वायरस की वजह से इस कैंसर का खतरा बढ़ता है। बचाव के लिए सफाई रखनी चाहिए। शुरूआती दौर में वैक्सीन मंहगी होने के वजह से आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। वर्तमान में स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से कैंप लगा वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है।

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    स्टेट पब्लिक स्कूल जालंधर छावनी में आयोजित कार्यक्रम। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं के लिए घातक सिद्ध होने लगा है। टीकाकरण से बीमारी की रोकथाम संभव है। इस बात की जानकारी डा. एसपीएस ग्रोवर ने दी। वह रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट, इन्नर व्हील क्लब जालंधर इलाइट और जालंधर वेस्ट की तरफ से मुफ्त सर्वाइकल वैक्सीन कैंप के उद्घाटन समारोह में संबोधित कर रहे थे।

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    स्टेट पब्लिक स्कूल जालंधर छावनी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पैपीनोवा वायरस की वजह से इस कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके बचाव के लिए महिलाओं के साफ सफाई रखनी चाहिए। शुरूआती दौर में वैक्सीन मंहगी होने के वजह से आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। वर्तमान में स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से कैंप लगा वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है।

    जरूरतमंद लड़की को शादी का सामान भी किया गया भेंट

    हालांकि राज्य के कई जिलों में राज्य सरकार की ओर से भी मुफ्त वैक्सीन लगाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। वैक्सीन के 14 से 26 साल तक आयु वर्ग में बेहतर नतीजे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में जरूरतमंद लड़की को शादी का सामान भी भेंट किया गया।

    इस मौके पर डा. आईपी सिंह ग्रोवर, एमएस सोंध, इंजीनियर कुलदीप सिंह दर्शन सिंह, पवन भल्ला, तजिंदर कौर विरदी, रेशम कौर, दलमीत सिंह, डा. एचके सिंह, जगदीश कटारिया के अलावा स्कूल के स्टाफ के सदस्य और  छात्राएं मौजूद थी।

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    यह भी पढ़ेंः -प्रधान शारदा सहित बाकी आरोपितों की जमानत याचिका रद

    संवाद सहयोगी, जालंधर: कम्युनिटी हाल गबन मामले में नामजद प्रधान रमेश शारदा, कुलदीप शारदा, तीरथ सिंह, पवन कुमार, गौरव, अमनदीप सिंह, राकेश कुमार शारदा, सोनी मरवाहा, अतुल भारद्वाज, जो जमानत लेकर जांच में शामिल हो गए थे, उनकी जमानत याचिका रद हो गई है। उनकी जमानत पर अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस पक्ष ने कहा कि आरोपित जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसपर अदालत ने उनकी जमानत याचिका रद कर दी।

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