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हेरोइन के कैप्‍सूल के मामले में डीआइजी जेल सहित दो अफसरों पर शिकंजा, केस दर्ज होगा

फिरोजपुर जेल में मिले हेरोइन भरे कैप्‍सूल को नष्‍ट करने के मामले में डीआइजी जेल व पूर्व जेल अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज होगा। हाई कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस को आदेश दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 22 Jun 2019 07:04 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2019 07:04 PM (IST)
हेरोइन के कैप्‍सूल के मामले में डीआइजी जेल सहित दो अफसरों पर शिकंजा, केस दर्ज होगा
हेरोइन के कैप्‍सूल के मामले में डीआइजी जेल सहित दो अफसरों पर शिकंजा, केस दर्ज होगा

फिरोजपुर, [ प्रदीप कुमार सिंह]। जेल में मिले हेरोइन से भरे कैप्‍सूल के मामले में डीआइजी (जेल) एलएस जाखड़ व पूर्व जेल अधीक्षक सुखदेव सिंह सग्गू पर शिकंजा कस गया है। हाईकोर्ट ने फिरोजपुर पुलिस को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश फिरोजपुर जेल से बरामद हेरोइन से भरे 120 कैप्शूल नष्ट करने के मामले में दायर याचिका पर दिया है।

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हाईकोर्ट ने पूर्व जेल अधीक्षक पर हाईकोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

इस मामले में फिरोजपुर के सहायक जेल अधीक्षक कर्मजीत सिंह भुल्लर द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका की गई थी। जिन दो अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए है, उनमें से सग्गू फिरोजपुर जेल में तैनात थे। वह अब सेवानिवृत हो चुके है और जाखड़ वर्तमान में डीआइजी (जेल) हैं।

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हेरोइन से भरे कैप्शूल नष्ट करने का आरोप, सहायक जेल अधीक्षक ने सौंपी एसएसपी को आदेश की प्रति

कर्मजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि वर्ष 2009 में वह फिरोजपुर जेल में तैनात थे, और उस समय जेल के अधीक्षक सुखदेव सिंह सग्गू थे। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद कैदियों से हेरोइन से भरे 120 कैप्शूल बरामद किए थे। जिन कैदियों से कैप्शूल बरामद हुए थे, उन पर कार्रवाई करने के बजाय कैप्शूल को नष्ट कर दिए गए। कैदियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में कार्रवाई के लिए वर्ष 2011 उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए।

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भुल्लर ने बताया कि हाई कोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया था उस समय फिरोजपुर के सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक एलएस जाखड़ जेल अधीक्षक थे। उन्‍होंने आरोप लगाया कि जाखड़ ने कैप्शूलों के सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए और रिपोर्ट बनाकर भेजी की यहां पर 2009 में कोई हेरोइन से भरे कोई कैप्शूल नहीं पकड़े गए। वही रिपोर्ट आइजी (जेल) ने हाईकोर्ट में सब्मिट की।

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भुल्‍लर ने कहा कि यह रिपोर्ट बाद में गलत पाई गई। इसीलिए हाईकोर्ट ने पूर्व जेेल अधीक्षक सग्गू और वर्तमान में डीआईजी जेल जाखड़ के खिलाफ फिरोजपुर एसएसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।  भुल्लर ने आरोप लगाया कि कि उक्त दोनों अधिकारियों ने फिरोजपुर जेल में रहते हुए नशे को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जेल में 23 मौतें हुईं। इनमें दो की मौत जेल में ही हो गई थी और 21 मौत अस्पताल में हुई।

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