कोटकपूरा गोलीकांड : एसआईटी ने चौथा अनुपूरक चालान किया पेश, सुखवीर बादल से जुड़ा है मामला, पढ़ें क्या हैं आरोप
कोटकपूरा गोलीकांड केस में एसआईटी ने फरीदकोट की अदालत में चौथा सप्लीमेंट्री चालान पेश किया है। चालान पहले से नामजद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 118 व 119 के तहत दाखिल किया गया है। इसमें तथ्यों को छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोलीकांड से जुड़ी एफआईआर नंबर 192 में चालान पेश किया गया है।

फरीदकोट, जागरण संवाददाता: कोटकपूरा गोलीकांड केस में एसआईटी की ओर से घटना से संबंधित एफआईआर नंबर 192 में अदालत में शुक्रवार को 22 पेज का अनुपूरक चालान दाखिल किया गया। इस मामले में एसआईटी द्वारा यह चौथा चालान पेश किया गया है।
अहम तथ्यों को छिपाने के लगाए आरोप
एफआईआर नंबर 192 में पहले से चार्जशीट चार पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह, तत्कालीन एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान, तत्कालीन आइजी परमराज सिंह उमरानंगल व तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी पर आइपीसी की धारा 118 व 119 के तहत चालान पेश करते हुए उन पर घटना से जुड़े अहम तथ्यों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाए हैं।
16 सितंबर को होगी आगे की सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को पहले से ही तय है। जानकारी के अनुसार कोटकपूरा गोलीकांड केस से संबंधित दोनों एफआईआर की जांच कर रही एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआइटी ने इसी साल 24 फरवरी को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के अलावा छह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ करीब सात हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इसके बाद एसआईटी ने क्रमवार 25 अप्रैल व 28 अगस्त को 2400 और 2500 पेज के अनुपूरक चालान पेश किए और शुक्रवार को महज 22 पेज का चौथा चालान पेश किया। शुक्रवार को घटना से जुड़ी एफआईआर नंबर 192 में चालान पेश किया गया है।
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इनके खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल
यह एफआईआर घटना वाले दिन थाना सिटी कोटकपूरा के एसएचओ गुरदीप सिंह के बयान पर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई थी लेकिन एसआइटी ने उक्त केस में तत्कालीन एसएचओ के अलावा तत्कालीन एसएसपी मान, तत्कालीन आइजी उमरानंगल व तत्कालीन डीजीपी सैनी को चार्जशीट किया हुआ है।
चूंकि इस घटना में घायल कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने अदालत में याचिकाएं दायर करके प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की हुई है जिसपर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है, ऐसे में एसआईटी ने एक दिन पहले शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों पर तथ्यों की अनदेखी किए जाने की धाराएं लगाकर अनुपूरक चालान दाखिल कर दिया है।
यह है बेअदबी और गोलीकांड मामला
फरीदकोट के बरगाड़ी में 12 अक्तूबर 2015 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई। इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किए, जिसे पुलिस ने खत्म कराने की कोशिश की। इस दौरान 14 अक्तूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया और पुलिस फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी, जिसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।

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