Punjab News: 'SGPC के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का काम कब तक होगा पूरा', HC ने पंजाब और यूटी प्रशासन से मांगा जवाब
हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) बोर्ड के चुनाव करवाये जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन से पूछा है कि वोटर सूची को अंतिम रूप देने का काम कब तक पूरा होगा। हाईकोर्ट ने सितंबर माह में दोनों को वोटर सूची तैयार करने का आदेश दिया था।

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) बोर्ड के चुनाव करवाये जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन से पूछा है कि वोटर सूची को अंतिम रूप देने का काम कब तक पूरा होगा। हाईकोर्ट ने सितंबर माह में दोनों को वोटर सूची तैयार करने का आदेश दिया था।
8 सितंबर 2011 को बोर्ड के सदियों के लिए किए गए थे चुनाव
अमृतसर के अजनाला निवासी बलदेव सिंह सिरसा ने एडवोकेट जितेंद्र जीत कौर के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि एसजीपीसी बोर्ड की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। तय प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है फिर उसके बाद नए सिरे से बोर्ड के चुनाव कराये जाते है।
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया है की केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2011 को नोटिफिकेशन जारी कर बोर्ड के सदस्यों के चुनाव करवाये जाने की घोषणा की थी। इस नोटिफिकेशन के तहत 18 सितंबर 2011 को बोर्ड के सदियों के लिए चुनाव किये गए थे।
एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील
चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने 16 दिसम्बर 2011 को बोर्ड का गठन कर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। इस दौरान सहजधारी सिख संगठन ने एसजीपीसी चुनाव में मताधिकार की मांग को लेकर याचिका दायर की हुई थी। उस याचिका पर हाईकोर्ट की फुल बेंच सुनवाई कर रही थी।
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20 दिसंबर 2011 को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की वर्ष 2003 की वो नोटिफिकेशन रद्द कर दी थी जिसके तहत सहजधारी सिखों को मताधिकार से वंचित किया गया था। हाईकोर्ट की फुल बेंच के इस फैसले के खिलाफ एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी।
एसजीपीसी बोर्ड की पांच वर्षों की अवधि 16 दिसम्बर 2016 को हो चुकी हे समाप्त
सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर अंतरिम निर्देश जारी करते हुए 16 दिसम्बर को जारी वह नोटिफिकेशन जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया था उसे अंतरिम तौर पर जारी रखने के निर्देश दे दिए थे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 15 सदस्यीय एक्जीक्यूटिव कमेटी के गठन के आदेश दिए थे।
याचिकाकर्ता बलदेव सिंह सिरसा ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसम्बर 2011 को बोर्ड के सदस्यों के गठन की जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके तहत एसजीपीसी बोर्ड की पांच वर्षों की अवधि 16 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो चुकी है।
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अब तय प्रावधानों के तहत एसजीपीसी बोर्ड के चुनाव करवाये जाने चाहिए। सिरसा ने हाई कोर्ट को बताया है की उन्होंने यह चुनाव करवाये जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को 10 जनवरी 2017 को एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने अभी तक एसजीपीसी बोर्ड के चुनाव करवाये जाने की घोषणा ही नहीं की है।
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