Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab: सुखपाल खेहरा एक बार फिर पहुंचे HC, कपूरथला में दर्ज शिकायत को खारिज करने की उठाई मांग; जज का सुनवाई से इनकार

    Updated: Thu, 11 Jan 2024 09:30 PM (IST)

    सुखपाल खेहरा ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें एक मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद उनके खिलाफ कपूरथला में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप हैं की सुखपाल खेहरा ने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में गवाह को धमकाया और सबूतों को मिटाने का प्रयास किए हैं। खेहरा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने की मांग की।

    Hero Image
    सुखपाल खेहरा एक बार फिर पहुंचे HC (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। कांग्रेसी विधायक सुखपाल खेहरा एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गए है। उन्हें एक मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद उनके खिलाफ कपूरथला में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप हैं की सुखपाल खेहरा ने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में गवाह को धमकाया और सबूतों को मिटाने का प्रयास किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेहरा ने उनके खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को बदले की भावना बताते हुए इसे रद्द किये जाने की मांग की है। साथ ही उक्त एफआईआर को लेकर फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    सुनवाई करने से किया इनकार

    याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए जस्टिस विकास बहाल की कोर्ट में आई थी लेकिन उन्होंने सुनवाई करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले एक मामले में खेहरा के खिलाफ एक मामले में वकील रह चुके है। अब याचिका पुनः चीफ जस्टिस के पास जाएगी जहां से किसी दूसरी कोर्ट को भेजी जाएगी।

    यह भी पढ़ें: पंजाब में SAD-BSP के रिश्‍तों में आई दरार, दोनों के बीच आया I.N.D.I.A; अकाली दल ने गठबधंन से साफ किया इंकार

    इनकमटैक्‍स विभाग जवाब दाखिल नहीं कर पाया

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू की इनकम में 3 करोड़ की अधिक राशि जोड़ने को लेकर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी इनकमटैक्‍स विभाग जवाब दाखिल नहीं कर पाया। विभाग ने व्यस्तता के कारण उन्हें जवाब दाखिल करने को समय दिया जाए जिस पर कोर्ट ने मई 2024 तक मामला की सुनवाई स्थगित कर दी है। सिद्धू ने इनकमटैक्स विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में फरवरी 2023 में याचिका दाखिल की थी।

    याची की इनकम में 3 करोड़ 49 लाख रुपये जोड़े गए

    सिद्धू की और से कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले भी वह कोर्ट आये थे और कोर्ट ने इनकमटैक्स विभाग को याची की अपील पर विचार करने को कहा था लेकिन अब फिर याची की इनकम में 3 करोड़ 49 लाख रुपये जोड़ दिए गए है। जबकि उसमे से 3 करोड़ वह वैक्यूम कम्पनी (कलर्स ) को वापस दे चुके हैं क्योकि उनके साथ किया गया करार रद्द हो गया था।

    यह भी पढ़ें: NIA Raids: बब्‍बर खालसा और बिश्नोई गैंग के खिलाफ NIA का ताबड़तोड़ एक्‍शन, छह राज्‍यों में 32 जगहों पर की छापेमारी