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    Night Curfew in Punjab: आज से पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू, सियासी सभाओं पर रोक, मॉल व दुकानों में भी पाबंदी

    पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण बुधवार को बड़ा कदम उठाया। वीरवार से पूरे राज्‍य में नाइट कर्फ्यू लागू हाेगा। 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभाओं पर राेक रहेगी। दुकानों व माल्‍स में भी पाबंदी लगाई गई है। शिक्षण संस्‍थान बंद रहेंगे।

    By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Thu, 08 Apr 2021 07:57 AM (IST)
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    पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

    चंडीगढ़, जेएनएन।  Night  Curfew, Night Lockdown in Punjab : पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने राज्‍य में कई पाबंदियां लगाने की घोषणा की। पंजाब सरकार ने अब पूरे राज्‍य में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभा और समारोह करने पर रोक रहेगी। सरकार ने मेडिकल व नर्सिंग कालेजों को छोड़ कर स्कूल व शिक्षण संस्थाएं 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही मॉल व दुकानों में भी लाेगों की संख्‍या तय की गई है। शादियों व रस्‍म पगड़ी सहित विभिन्‍न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी उपस्थित लोगों की संख्‍या निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को नियमों का उल्लंघन करने वाले सियासी दलों के नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को कहा गया है।

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    शादी, अंतिम संस्कार के समय इंडोर 50 व आउटडोर 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठे

    मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला आज कोविड की रिव्यू बैठक में किया। मुख्‍यमंत्री ने बैठक में राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमण की हालत की समीक्षा की। इसके बाद राज्‍य में हालात को नियंत्रित करने के लिए और कदम उठाने का फैसला किया गया। बता दें कि राज्य में औसत 2500 मरीज रोजाना आ रहा है।

    राज्‍य मेें मेडिकल व नर्सिंग कालेजों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्‍थान 30 अप्रैल तक बंद

    मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर ने कहा कि पंजाब में 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभा और समारोह पर राेक रहेगी। इसके साथ ही  शादी व रस्म पगड़ी आदि समारोह में भी लोगाें की संख्‍या सीमित की जा रही है। अब समारोह स्‍थल के अंदर 50 लोग और बाहर 100 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं।  अब पूरे राज्‍य में वीरवार से रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक राज्य के 12 जिलों में रात का कर्फ्यू  था। मेडिकल और नर्सिंग कालेजों को छोड़कर राज्‍य में सभी शिक्षण संस्‍थान बंद रहेंगे।

    सीएम कैप्‍टन अमरिंदर ने अब माॅल में भी प्रतिबंध की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि शापिंग माल की दुकानों में एक ही समय पर 10 लोग अंदर जा सकेंगे। पहले किसी भी माल में एक समय में 100 से अधिक लोग दाखिल नहीं हो सकते थे। अब 20 दुकानों वाले माल में एक ही समय पर 200 लोग दाखिल हो सकेंगे।

    कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्‍य में जिस तरह तेजी से काेरोना संक्रमित लोगाें का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके मद्देनजर राजय सरकार ने और सख्ती बरतने का फैसला किया है। कोरोना प्रोटोकाल व गाइडलाइन्‍स तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

    नियम तोड़ने वाले दल पर होगी एफआइआर

    मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता के आदेश दिए कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रोटोकाल को तोड़ती है तो उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को लपेटते हुए कहा कि अगर वह इस नाजुक समय में राजनीतिक रैलियां या गतिविधियां करेंगे तो आम लोगो को कैसे रोका जा सकता है।

    मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाबंदी के आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्हें सियासी रैलियों पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि अपील करने के बावजूद नेता सुरक्षा उपायों के बिना रैलियां कर रहे हैैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिअद प्रधान सुखबीर बादल भी शामिल हैं। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। अगर वरिष्ठ नेता ऐसा व्यवहार करेंगे तो लोगों से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रति गंभीर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

    सामान होगा जब्त, जगह होगी सील

    कैप्टन ने कहा कि सियासी रैलियों के लिए टैैंट का सामान उपलब्ध करवाने वालों, रैलियां करने वाले नेताओं, इसमें शामिल होने वालों के अलावा कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। रैलियों के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले स्थान को तीन महीने के लिए सील किया जाएगा।

    ये आदेश भी दिए

    • सामाजिक, संस्कृतिक व खेलों से संबंधित समागमों पर लगी पाबंदी।
    • सरकारी दफ्तरों में व्यक्तिगत तौर पर शिकायतों के निपटारे पर रोक। आनलाइन व वर्चुअल तरीके से होगा निपटारा।
    • सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना जरूरी। 
    • सिनेमा व मल्टीप्लेक्स में 50 फीसद क्षमता पर ही चल सकेंगे।

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