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    मजीठिया की अलग बैरक की मांग को लेकर अब इस दिन होगी सुनवाई, 25 जून को किया गया था गिरफ्तार

    Updated: Mon, 14 Jul 2025 04:29 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सरकार ने अभी जवाब दाखिल नहीं किया है। मजीठिया ने ऑरेंज कैटेगरी की सुविधा और अंडर ट्रायल कैदियों से अलग रखने की मांग की है। सरकार ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

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    न्यू नाभा जेल में बंद हैं बिक्रम मजीठिया (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यू नाभा जेल में बंद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की बैरक बदलने पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल नहीं किया गया।

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    मजीठिया के वकीलों ने याचिका में दलील दी है कि वह विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके है इस लिए उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार ऑरेंज कैटेगरी की सुविधाएं दी जाए। याचिका में मजीठिया को अंडर ट्रायल कैदियों से अलग रखने की मांग की गई है। इसके साथ साथ वकीलों ने गिरफ्तारी के आधार और जेल मैनुअल की कापी भी अदालत से मांगी है।

    जेल में मजीठिया की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम

    वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि मजीठिया की सुरक्षा के जेल में पुख्ता इंतजाम है। उनकी बैरक में सीसीटीवी लगे है। उधर मजीठिया मामले की जांच भी जोरों से चल रही है। गोरखपुर से विजिलेंस की ओर से जो रिकॉर्ड लाया गया है उसकी जांच की जा रही है। मजीठिया का 19 जुलाई को न्यायिक हिरासत खत्म होनी है जिसके बाद उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

    25 जून को किया गया था गिरफ्तार

    मजीठिया को बीती 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोउपाध्याय, ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह सहित ड्रग्स तस्करी में आरोपित रहे छह लोगों की ओर से बयान दर्ज करवाए गए थे। इस मामले विजिलेंस ओर लोगों के बयान दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है।

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