मजीठिया की बैरक बदलने व जमानत को लेकर कब होगी सुनवाई? 18 जुलाई को खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जेल में बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुरक्षा कारणों से मजीठिया ने बैरक बदलने की मांग की है। अदालत में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। मजीठिया की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई को समाप्त हो रही है और उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़/मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपित शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जेल में बैरक बदलने को लेकर दायर की गई याविका पर सुनवाई 22 जुलाई को होगी। वीरवार को भी मोहाली की अदालत में सरकार क ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। मजीठिया न जेल में अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए बैरक बदलने की मांग की थी। इसी दिन उनकी जमानत याचिका भी लगी हुई है।
अदालत में सरकार ने नहीं दिया था जवाब
अदालत में सरकार की तरफ से अपना जवाब दिया जाना था जोकि नहीं दिया गया। मजीठिया की तरफ से यह याचिका 12 जुलाई को लगाई गई थी, जिस पर अदालत ने 14 जुलाई को सरकार से जवाब मांगा था। इस पर सरकारी वकील की तरफ से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने मामले को वीरवार की सुनवाई के लिए निर्धारित किया था।
18 जुलाई को खत्म हो रही मजीठिया की न्यायिक हिरासत
बिक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई को खत्म हो रही है। इस मामले में शनिवार को मोहाली की अदालत में सुनवाई होगी। विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली स्थित मुख्यालय में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का 25 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। 26 जून को उन्हें अदालत में पेश कर 7 दिन का रिमांड हासिल किया था।
इस रिमांड के दौरान पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह सहित कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद दो जुलाई को दोबारा से मजीठिया को अदालत में पेश किया गया।
जहां पर अदालत ने उन्हें चार दिन के रिमांड पर 6 जुलाई तक भेज दिया था। 6 जुलाई को मोहाली अदालत की तरफ से उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 12 जुलाई को उनकी तरफ से सुरक्षा के खतरा को लेकर एक याचिका लगाई थी। इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है।
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