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    'नायब सरकार हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कर रही साजिश', शिअद नेता दलजीत चीमा का बड़ा आरोप

    Updated: Thu, 12 Dec 2024 08:12 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने हरियाणा में गुरुद्वारा चुनाव लड़ने से शिअद को रोकने की साजिश की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस अन्याय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगी। हरियाणा सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29-ए के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी पार्टियों को गुरुद्वारा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है।

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    शिअद नेता दलजीत चीमा ने सरकार पर हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव लड़ने से रोकने का लगाया आरोप। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के वरिष्ठ नेता डाॅ. दलजीत सिंह चीमा (Daljit Singh Cheema) ने आज यानी गुरुवार को हरियाणा में गुरुद्वारा चुनाव लड़ने से अकाली दल को रोकने की साजिश की निंदा की तथा घोषणा की कि पार्टी इस अन्याय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगी।

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    हरियाणा सरकार के अधिसूचना को बताया अवैध

    अकाली नेता ने कहा कि हरियाणा सरकार (Haryana News) ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29-ए के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी पार्टियों को गुरुद्वारा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ग्रुप नहीं बना सकती न ही इसके लिए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन कर सकती है।

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    अधिसूचना को अवैध और अंसवैधानिक करार देते हुए डाॅ. चीमा (Daljit Singh Cheema) ने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की अधिसूचना जारी करके अकाली दल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) चुनावों से बाहर रखने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह एक धर्मनिरपेक्ष अधिकार है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

    डॉ. चीमा ने की अधिसूचना को वासस लेने की अपील

    शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के वरिष्ठ नेता डाॅ. चीमा (Daljit Singh Cheema) ने हरियाणा गुरुद्वारा आयोग से अधिसूचना वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगें, क्योंकि यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।

    उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हरियाणा सरकार पहले शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को तोड़ने और हरियाणा में गुरुद्वारों का नियंत्रण उसके द्वारा गठित कमेटी को सौंपने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था।

    हरियाणा सरकार अकाली दल से डरी हुई है: डाॅ. चीमा

    अकाली नेता ने कहा कि 1925 का गुरुद्वारा अधिनियम अभी भी लागू होने के बावजूद ऐसा किया गया। डाॅ. चीमा ने कहा कि ऐसे कठोर और अवैध कदम उठाने के बावजूद, हरियाणा सरकार अभी भी अकाली दल से डरी हुई है और गुरुद्वारा चुनावों में इसे बाहर रखने पर तुली हुई है।

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