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    पंजाब कैबिनेट से राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों को मिली मंजूरी, लिमिट को बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    पंजाब कैबिनेट की बैठक में राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस संशोधन के तहत लिमिट को बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क को अब बाकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की तरह पांच दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा। नये प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और एक्पेंशन वालों को 18 दिनों में अप्रूवल मिलेगा।

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    प्रेस से बात करते हुए हरपाल चीमा और संजीव अरोड़ा

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में आज कैबिनेट की बैठक की गई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन किया जाना एक बड़ा फैसला रहा। इस एक्ट में संशोधन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि लिमिट को बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पिछले राइट टू बिजनेस एक्ट में और अप्रूवल जोड़े गए हैं।

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    इसमें लेबर डिपार्टमेंट का एक अप्रूवल है। फैक्ट्री लाइसेंस का दूसरा अप्रूवल है। कंसेंट टू इस्टैबलिश, कंसेंट टू ऑपरेट तीसरा अप्रूवल है जो प्रदूषण विभाग की ओर से दिया जाता है। चौथा है एनओसी लेना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना होता है। उन्होंने बताया कि पहले राइट टू बिजनेस एक्ट में इंड्रस्ट्रियल पार्क को पांच दिनों में अप्रूवल मिलता था लेकिन अब बाकी रियल स्टेट के प्रोजक्ट को भी पांच दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा। जो उसके बाद होंगे उन नये प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और एक्पेंशन वालों को 18 दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा।

    उन्होंने बताया कि वोही इंड्रस्ट्रियल यूनिट पात्र होंगे जो ग्रीन इंडस्ट्री से जुड़े हों या काफी ऑरेंज से जुड़े हो। रेड इंडस्ट्री इसमें कवर नहीं है। संजीव ने कहा कि कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा को इसमें कवर करें। किसी ने भी राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत पूरा फॉर्म भरकर दिया, उन्हें 5 दिनों से लेकर अधिकतम 18 दिनों तक सारे अप्रूवल मिल जाएंगे।