रेल यात्री कृपया ध्यान दें! अब सफर के दौरान सामान का भी देना होगा चार्ज, टिकट कैंसलेशन को लेकर भी जान लें नियम
भारतीय रेलवे ने सामान ले जाने के नियमों में बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब यात्रियों को यात्रा के दौरान सामान के लिए भी शुल्क देना होगा। यह नियम सामान ...और पढ़ें

टिकट कैंसिल होने पर रिफंड के क्या हैं नियम? (जागरण ग्राफिक्स)
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। यह अनाउंसमेंट सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, आपकी जेब के लिए भी है। रेलवे ने सफर के नियम बदले हैं और अब अधिक सामान लेकर यात्रा करना आसान नहीं होगा। नए नियमों के तहत हर यात्री को तय सीमा तक ही सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। निर्धारित वजन से ज्यादा सामान पर अब अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तय सीमा से अधिक सामान को कोच में रखने की अनुमति भी नहीं होगी, बल्कि उसे अलग से बुक कराना होगा। अतिरिक्त सामान को बुकिंग के जरिए अलग से भेजना होगा, जिसमें सामान के साइज के अनुसार आपको शुल्क देना होगा।
ये नियम स्लीपर, एसी समेत सभी श्रेणियों के यात्रियों पर लागू होंगे। यात्री अपनी श्रेणी के अनुसार तय अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त सामान को कोच में साथ ले जा सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त सामान के लिए रेलवे की निर्धारित दर से डेढ़ गुना (1.5 गुना) शुल्क देना होगा।

सेकंड क्लास और स्लीपर के यात्रियों के लिए नियम
अगर आप ट्रेन के सेकंड क्लास में सफर कर रहे हैं तो ध्यान देना आवश्यक है कि आप केवल 35 किलो तक का वजनी सामान ही फ्री में ले जा सकते हैं। अगर कोई यात्री इससे ज्यादा सामान लेकर चलता है, तो वह अधिकतम 70 किलो तक सामान ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे तय शुल्क देना होगा।
वहीं, स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए फ्री अलाउंस थोड़ा ज्यादा है। वे 40 किलो तक का सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 80 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
AC और चेयर कार में सख्ती ज्यादा
अगर आप ऐसी थ्री टियर या चेयर कार से यात्रा करते हैं, तो यहां नियम और भी सख्त हैं। इन क्लास में यात्रियों को 40 किलो तक का ही सामान ले जाने की अनुमति है और यही उनकी अधिकतम सीमा भी है। यानी ऐसी कोच में इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाना नियमों के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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