Punjab Politics: सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार तो राज्यपाल का रुख पड़ा नरम, आज हो सकती है सुनवाई
28 फरवरी को सुनवाई के दौरान राज्यपाल की तरफ से बताया गया था कि सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि वह राज्यपाल के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है। 22 मार्च को बजट सत्र खत्म होने के बाद सरकार ने सत्रावसान नहीं किया। उसके बाद सरकार दो बार सत्र बुला चुकी है।

कैलाश नाथ, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, इस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। याचिका दायर किए जाने के बाद राज्यपाल का रुख भी नरम पड़ गया है। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा है कि वह संबंधित लोगों से परामर्श कर रहे हैं और जल्द ही विधेयकों पर फैसला लेंगे।
प्रत्येक विधेयक पर मुख्यमंत्री को अलग से अपने फैसले से अवगत कराएंगे। बता दें कि राज्यपाल ने इससे पहले विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार देते हुए पारित विधेयकों को स्वीकृति नहीं देने की बात कही थी। अब राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि उन्होंने विधानसभा द्वारा पारित 27 विधेयकों में से 22 पर पहले ही सहमति दे दी है।
विधानसभा से पारित पांच विधेयक और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए तीन विधेयक उनके विचाराधीन हैं। इसके पूर्व मान सरकार ने 20 अक्टूबर से बुलाए गए दो दिवसीय विधानसभा सत्र को एक दिन का कर दिया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्यपाल द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले तीन विधेयकों को मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
यह दूसरा मौका है जब पंजाब सरकार को विधायी कारणों से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। इससे पहले फरवरी में सरकार बजट सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि 21 फरवरी को पंजाब कैबिनेट द्वारा बजट सत्र बुलाने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट में 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान राज्यपाल की तरफ से बताया गया था कि सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि वह राज्यपाल के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है। 22 मार्च को बजट सत्र खत्म होने के बाद सरकार ने सत्रावसान नहीं किया। उसके बाद सरकार दो बार सत्र बुला चुकी है, जिसे बजट सत्र का ही विस्तार बताया जा रहा है।
पंजाब सरकार के ये विधेयक हैं राज्यपाल के पास लंबित
- पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) बिल 2023
- पंजाब माल एवं सेवा कर (संशोधन) बिल 2023
- भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल 2023
- पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023
- पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023
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