Punjab News: MLA हॉस्टल के किराए में भारी वृद्धि, अब 'माननीयों' को हर दिन के चुकाने होंगे इतने रुपये
Punjab MLA Hostel Charges चंडीगढ़ स्थित पंजाब विधानसभा के एमएलए हॉस्टल के किराए में भारी वृद्धि की गई है। विधानसभा की हाउस कमेटी की सिफारिशों को स्पीकर कुलतार संधवां ने मंजूरी दे दी है। जिन विधायकों को चंडीगढ़ में सरकारी फ्लैट अलॉट नहीं हुए हैं उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनसे किराया 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ही लिया जाएगा।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Chandigarh MLA Hostel Rent पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल के किराए में वृद्धि कर दी है। सबसे अधिक बोझ दूसरे राज्य के सांसद व विधायकों को पर पड़ेगा। पहले दूसरे राज्य से आने वाले सांसद व विधायकों को एमएलए हॉस्टल में रहने के लिए 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से किराया देना होता था। जबकि अब उन्हें 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। वहीं, पंजाब के पूर्व विधायक व पूर्व सांसद को भी अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। उनके किराए में दोगुणा वृद्धि की गई है।
विधानसभा की हाउस कमेटी की सिफारिशों को स्पीकर कुलतार संधवां ने मंजूरी दे दी है। इस संबंधी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन विधायकों को चंडीगढ़ में सरकारी फ्लैट अलॉट नहीं हुए हैं, उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनसे किराया 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ही लिया जाएगा। पंजाब में 31 विधायक ऐसे हैं जिन्हें सरकारी स्तर पर फ्लैट अलॉट नहीं हुए है।
सांसदों के किराए में नहीं की गई वृद्धि
इसी प्रकार, पंजाब के सांसदों के किराए में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्हें भी 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कमरा मिलेगा। जबकि जिन विधायकों को सरकारी फ्लैट अलॉट है, लेकिन वह 1-2 दिन के लिए कमरा लेते हैं तो उन्हें अब 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। पहले उन्हें 250 का भुगतान करना होता था। विधायक व पूर्व विधायक के परिवार वालों के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनका किराया 500 रुपये ही रखा गया है।
सबसे बड़ा बोझ दूसरे राज्य से आने वाले सांसद व विधायक पर डाला गया है। अब उनसे 300 के स्थान पर 1000 रुपये किराया लिया जाएगा। जबकि पूर्व सांसद व पूर्व विधायक से 250 के स्थान पर 500 रुपये किराया लिया जाएगा। मंत्री व विधायक अपने मेहमान के लिए कमरा लेते हैं तो उन्हें 1500 रुपये देना पड़ेगा। पहले यह 1000 रुपये था। सांसद, विधायक, गजटेड अधिकार जो अधिकारिक रूप से दौरे पर है उन्हें 500 रुपये, गजटेड अधिकारी जो ड्यूटी पर नहीं हैं उन्हें 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।
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