Punjab News: नए वकीलों को वित्तीय सहायता की मांग का मुद्दा पहुंचा HC, कोर्ट ने बार काउंसिल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
केरल की तर्ज पर नए वकीलों को वित्तीय सहायता की मांग देने का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। वित्तीय सहायता की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाल ही में केरल में वकालत की शुरुआत करने वालों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वकालत की शुरुआत करने वाले युवाओं को प्रथम तीन वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को आदेश
याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा व विवेक तिवारी ने हाईकोर्ट को बताया कि वकालत की शुरुआत करने वाले युवाओं को पहले कुछ सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में वकालत की शुरुआत करने वालों को प्रथम तीन वर्ष में वित्तीय सहायता का प्रावधान करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को आदेश दिया जाए।
हाईकोर्ट के सर्वे के बाद तैयार की गई रिपोर्ट
विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी की 2020 की इलाहाबाद, मुंबई, केरल, मद्रास व पटना हाईकोर्ट के सर्वे के बाद तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि इनमें 2 साल से कम प्रैक्टिस वाले 46 प्रतिशत वकीलों की मासिक कमाई 5 हजार रुपये से कम थी।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पास करने वालों को शुरूआती दौर में 5 हजार रुपये, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट 8 से 15 हजार रुपये सहायता राशि के तौर पर देते हैं।
केरल में किया गया वित्तीय सहायता का प्रावधान
हाल ही में केरल में वकालत की शुरुआत करने वालों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ऐसे में इसी के आधार पर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के वकीलों के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अब याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही याची को केरल में वित्तीय सहायता से जुड़ी नोटिफिकेशन सौंपने का आदेश दिया है।
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