पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना, बेटी की शादी के लिए मिलते हैं 51 हजार रुपये, हजारों परिवारों को मिल चुका लाभ
पंजाब सरकार आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
आशीर्वाद योजना में बेटियों के विवाह को ₹51,000 सहायता।
12,784 परिवारों को ₹65.20 करोड़ की राशि जारी।
सीधे बैंक खाते में मिलती है वित्तीय सहायता।
डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए पंजाब सरकार आशीर्वाद योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 12,784 लाभार्थियों को 65.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी पत्र और जरूरतमंद परिवारों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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किन परिवारों को मिलेगी सहायता
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अन्य पात्र जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद करना है। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां लाभ उठा सकती हैं।
मंत्री अनुसार अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के 8,774 लाभार्थियों को 44.75 करोड़ रुपये और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा पिछड़ी श्रेणियों के 4,010 लाभार्थियों को 20.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
13,525 आवेदन प्रोसेस में, जल्द मिलेगी राशि
विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति वर्ग के 9,183 और पिछड़ी श्रेणियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 4,342 अन्य लाभार्थियों के मामलों में सहायता जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
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सीधे बैंक खाते में पहुंचती है राशि
आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र परिवारों के आवेदनों की तत्काल जांच और निपटारा किया जाए, ताकि किसी बेटी को विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता के लिए इंतजार न करना पड़े।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को अपने आवेदन की स्थिति और पात्रता संबंधी जानकारी के लिए पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग से संपर्क करना होगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है।
