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    पंजाब सीएम मान को मानहानि मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

    Updated: Wed, 13 Aug 2025 04:36 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया द्वारा दर्ज मानहानि मामले को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने सरकार और मानशाहिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मान को मानसा कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला मान द्वारा मानशाहिया पर लगाए गए दल-बदल के आरोपों से जुड़ा है।

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    मानसा कोर्ट में मान व्यक्तिगत परीक्षण की अर्जी दायर करेंगे और मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे विचाराधीन रखेगा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया द्वारा दर्ज कराए मानहानि मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। यह मामला 2 अगस्त 2025 के मानसा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अब भगवंत मान की आगे कोई छूट याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी और अगर वे 18 अगस्त को अदालत में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत याचिका रद कर दी जाएगी।

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    मानहानि कार्यवाही को रद कराने के लिए मान ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया को नोटिस जारी कर 18 अगस्त 2025 तक जवाब मांगा है।

    साथ ही, अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि मानसा कोर्ट में मान व्यक्तिगत परीक्षण की अर्जी दायर करेंगे और मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे विचाराधीन रखेगा। 

    मानशाहिया के पार्टी छोड़ने पर बढ़ा था विवाद

    आम आदमी पार्टी से विधायक रहे नाजर सिंह मानशाहिया ने 25 अप्रैल 2019 को कांग्रेस में शामिल होने के बाद यह मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि उस समय संगरूर के सांसद रहे भगवंत मान ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसों और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनने के लालच में पार्टी बदली।