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DA बकाया मामले में पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, 17 नवंबर तक मांगा जवाब

Published: Tue, 03 Nov 2026 12:36 PM (IST)

हाईकोर्ट ने महंगाई भत्ते का बकाया न चुकाने पर पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर 17 नवंबर तक जवाब मांगा है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने डीए बकाये पर पंजाब सरकार को फटकारा।

  2. मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी।

  3. 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये का भुगतान नहीं करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के अदालत में पेश होने के बावजूद सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार कर्मचारियों को डीए का बकाया जारी किया गया है या नहीं।

करीब पौने दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है तो इससे हाईकोर्ट के आदेश अपने आप निष्प्रभावी नहीं हो जाते।

जब तक सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर सुनवाई करके कोई आदेश जारी नहीं करता, तब तक पंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए बाध्य है। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

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सरकार की सुस्त रवैये पर सवाल

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब वह अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रही है तो उसकी अपील अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई। अदालत के समक्ष यह भी सामने आया कि अपील में कुछ तकनीकी खामियां थीं, जिन्हें दूर करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया।

सरकार की ओर से बताया गया कि अपील की खामियां दूर कर दी गई हैं और अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। हालांकि, कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपील को अभी तक कोई मुकदमा नंबर ही आवंटित नहीं हुआ है। ऐसे में उसके सूचीबद्ध होने की बात कैसे कही जा सकती है।

6% ब्याज देने की दलील पर भी अदालत नाराज

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि फैसले के अनुसार यदि सरकार डीए का भुगतान देरी से करती है तो उसे छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इस पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सरकार का मतलब यह है कि वह छह महीने बाद भी बकाया जारी कर सकती है और केवल ब्याज देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगी? अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह कोई उचित जवाब नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने सरकार से केवल सामान्य स्थिति रिपोर्ट नहीं मांगी थी, बल्कि पूर्व आदेशों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इसके बावजूद सरकार अब तक यह नहीं बता रही कि फैसले को लागू करने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं।

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कर्मचारियों को डीए देना कोई खैरात नहीं

अदालत ने टिप्पणी की कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देकर कोई चैरिटी नहीं कर रही है। यह उनका अधिकार है। यदि सरकार की मंशा भुगतान करने की होती तो वह अदालत को पहले ही बता सकती थी कि इतनी बड़ी राशि एकमुश्त देना संभव नहीं है और भुगतान किश्तों में किया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई ठोस पहल भी दिखाई नहीं दे रही।

वहीं, कर्मचारियों के वकील ने अदालत में कहा कि यदि पंजाब सरकार के पास भुगतान के लिए धन नहीं है तो उसे वित्तीय आपातकाल घोषित कर देना चाहिए या फिर कर्मचारियों का बकाया डीए जारी करना चाहिए।

बड़ी राशि का हवाला देकर फिर मांगा समय

पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि डीए का बकाया काफी बड़ी राशि है, इसलिए भुगतान संबंधी कार्रवाई में समय लग रहा है। सरकार ने अदालत से और समय देने की मांग की। हालांकि, अदालत ने सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए और इसे अपने आदेशों की अवहेलना का मामला माना।

अंततः हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी कर 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सरकार को बताना होगा कि कर्मचारियों के डीए बकाये के भुगतान और हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के लिए उसने क्या ठोस कदम उठाए हैं।

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