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पंजाब कैबिनेट ने लोगोें को दिया झटका, जमीन का इंतकाल किया महंगा, दोगुनी हुई फीस

पंजाब कैबिनेट ने राज्‍य के लोगों का झटका दिया है। कैबिनेट की बैठक में राज्‍य में जमीन इंतकाल की फीस को दाेगुना करने का फैसला किया गया। यह फीस 300 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 09:10 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 09:10 PM (IST)
पंजाब कैबिनेट ने लोगोें को दिया झटका, जमीन का इंतकाल किया महंगा, दोगुनी हुई फीस
पंजाब कैबिनेट ने लोगोें को दिया झटका, जमीन का इंतकाल किया महंगा, दोगुनी हुई फीस

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्‍य के लोगों काे झटका दिया है। राज्‍य कैबिनेट ने जमीन का इंतकाल महंगा कर दिया है। कैबिनेट ने जमीन इंतकाल की फीस दोगुनी कर दी है। राज्य में यह फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

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कैबिनेट ने आठ साल बाद दी फीस बढ़ोतरी को मंजूरी, सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा

मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की अध्‍यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम अमरिंदर ने राजस्व विभाग को जमीन मालिकों के हित में सभी बकाया इंतकाल निपटाने के लिए विशेष मुहिम चलाने को कहा है। इसके साथ ही उन्‍होंने दस्तावेजों को जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए हैं।

यह मुद्दा कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने ही उठाया। मंत्रियों ने कहा कि कई इंतकाल वर्षों से बकाया हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त (राजस्व) को इस पर कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फीस पिछली बार अक्टूबर, 2012 में बढ़ाई गई थी। तब इसे 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया था। राज्य के खजाने पर खर्च का बोझ बढऩे से राज्य सरकार ने आठ साल बाद फीस बढ़ाई है।

अब पूर्व सैनिक छह बार दे सकेंगे पीसीएस की परीक्षा

मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदनर ने पूर्व सैनिकों के लिए पीसीएस की परीक्षा में बैठने के अवसर बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में मौकों की संख्या में यह वृद्धि अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरफ से दिए जाने वाले मौकों के पैटर्न के अनुसार की गई है।

इस मंजूरी से जनरल कैटेगरी के पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को मौजूदा समय में मिलने वाले चार मौकों की बजाय अब छह मौके मिलेंगे। पिछड़ी श्रेणी के पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए चार मौकों को बढ़ाकर नौ मौके कर दिए हैं, जबकि अनुसूचित जाति श्रेणी के पूर्व सैनिकों के लिए अनगिनत मौके कर दिए गए हैं। इससे पूर्व सैनिकों की भर्ती के 1982 के नियमों के रूल-5 की त्रुटि दूर हो जाएगी।

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