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    पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 के प्रविधान पर रोक, सरकार से मांगा जवाब; 13 मार्च को होगी अगली सुनवाई

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 के प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। इस फैसले ...और पढ़ें

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    पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (File Photo)

     

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शहरी नियोजन और सार्वजनिक सुरक्षा जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पंजाब सरकार के पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025 के विवादित प्रविधान के संचालन पर रोक लगादी है।

    हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो प्रविधान पहले से लागू भवन नियमों और विनियमों से असंगत हैं, वे अगली सुनवाई तक प्रभावहीन रहेंगे। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पुराने नियमों के तहत जिन निर्माणों को उल्लंघन माना जाता था, उन्हें इस बीच नियमित नहीं किया जाएगा। यह अंतरिम आदेश जस्टिस जीएस गिल और जस्टिस प्रमोद गोयल की खंडपीठ ने हरबिंदर सिंह सेखों और जसिंदर सेखों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 के लिए तय कर दी है।

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    याचिकाकर्ताओं ने 15 दिसंबर को आवास एवं शहरी विकास विभाग पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। उनका तर्क यह था कि नव
    अधिसूचित पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025 न केवल पहले से लागू भवन नियमों से टकराते हैं, बल्कि पंजाब फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2004 और नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया, 2016 जैसे केंद्रीय व राज्य कानूनों की भावना के भी विपरीत हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने दलील दे कि ये नियम एक ऐसी रियल एस्टेट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें पर बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से निजी डेवलपर्स, कालोनाइजर और प्रमोटर्स शामिल हैं। उनका आरोप था कि इस समिति के सदस्य के निहित व्यावसायिक हित हैं और नियम बनाते समय आम जनता के हितों की अनदेखी की गई।

    अदालत को बताया गया कि नए नियमों के तह 40 फीट चौड़ी सड़कों पर स्थि आवासीय प्लाट्स पर भी स्टिल प्लस चार मंजिला निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके अलाव कुछ मामलों में कोर परिया व्यावसायिक इमारतों के लिए 100 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की छूट और 60 फीट या उससे अधिक च सड़कों से लगे प्लाट मालिकों क विशेष निर्माण विकल्प दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ऐ प्रविधान से पहले से बसे आवासी‍ इलाकों में अनियंत्रित आबादी होग जिससे अव्यवस्था, ट्रैफिक, अग्नि सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर गंभी दबाव पड़ेगा।