तांत्रिकों व बाबाओं के खिलाफ दायर याचिका खारिज, पुलिस में दे शिकायत
हाई कोर्ट ने तांत्रिकों व बाबाओं के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता क्यों नहीं खुद पुलिस में शिकायत दर्ज क ...और पढ़ें

जेएनएन, चंडीगढ़। तांत्रिकों व बाबाओं के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए दायर की जाती है और हाई कोर्ट के नाम पर फायदा उठाया जाता है।
याचिकाकर्ता ने पीआइएल बेंच को कुछ तांत्रिकों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और लोगों को गुमराह कर अंधविश्वास फैलाते हैं। बड़ी संख्या में बाबा और तांत्रिक मीडिया में विज्ञापन देकर अपना प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं।
कोर्ट ने याची को कहा कि वह खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। वह खुद क्यों नहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते। कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो और लोगों की नजरों में हीरो बनने के लिए यह सब किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वो लोगों को जागरूक करें कि यह बाबा या तांत्रिक फ्रॉड है उसके पास मत जाओ। लोगों मे भी इस बात की समझ होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर विषय पर हाई कोर्ट ही आदेश जारी करे।

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