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    Chandigarh News: 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हवाई सफर की कोई योजना नहीं', पंजाब सरकार ने HC में सौंपा हलफनामा

    Updated: Wed, 24 Apr 2024 11:45 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर हलफनामा दायर किया है। हलफनामें में जवाब देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं के लिए हवाई सफर की कोई योजना नहीं है। पंजाब सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। इस योजना पर राज्य सरकार 40 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है जिससे 50000 लोगों को लाभान्वित किया जाना है।

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    मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर पंजाब सरकार ने HC में सौंपा हलफनामा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि फिलहाल श्रद्धालुओं को हवाई सफर की कोई योजना नहीं है। साथ ही बताया कि पंजाब के अतिरिक्त एमपी, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली सरकार भी श्रद्धालुओं को यात्रा करवा चुके हैं। पंजाब सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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    होशियारपुर निवासी परविंदर सिंह किटना ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि 27 नवंबर 2023 को पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना आरंभ की है। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 13 सप्ताह की अवधि के दौरान 13 ट्रेनें चलाई जाएंगी और प्रत्येक ट्रेन में 1000 यात्रियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन 10 बसें चलाई जाएंगी और प्रत्येक बस में 43 यात्रियों को ले जाया जाएगा।

    मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में 40 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

    इस योजना पर राज्य सरकार 40 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है और इस योजना से 50,000 लोगों को लाभान्वित किया जाना है। याची ने दलील देते हुए कहा कि यह योजना सीधे तौर पर करदाताओं के पैसे की बर्बादी है क्योंकि इससे कोई विकास या कल्याण नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार बनाम रफीक शेख और अन्य के मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों को हज यात्रा के लिए सब्सिडी देने में होने वाले खर्च पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि हर साल हज सब्सिडी को कम करें और 10 साल में इसे पूरी तरह खत्म कर दे।

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    पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि एक ओर युवा रोजगार को तरस रहे हैं और दूसरी ओर मुफ्त तीर्थ यात्रा की यह स्कीम लाकर करोड़ों खर्च किया जा रहा है, सरकर को इसका स्पष्टीकरण देना होगा।

    34850 श्रद्धालुओं को करवाई जा चुकी यात्रा

    हाईकोर्ट के नोटिस पर जवाब देते हुए पंजाब सरकार ने बताया कि अभी तक इस योजना से 34850 श्रद्धालुओं को यात्रा करवाई जा चुकी है। यह योजना राज्य के नागरिकों के अनुरोध पर ही आरंभ की गई थी क्योंकि सभी इतने संपन्न नहीं है जो तीर्थ यात्रा कर सकें। साथ ही यह राज्य का नीतिगत निर्णय है जिसे कानून बनाने वाले सदन ने लिया है। सरकार ने बीते समय में 38 हजार नौकरियां दी हैं, 664 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं और जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए हैं।

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