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    'बिना FIR कैसे हुई गिरफ्तारी...', म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को HC ने दी जमानत, पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

    Updated: Tue, 11 Mar 2025 11:30 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana HC) ने म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को तुरंत पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने धालीवाल के बेटे द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर पिंकी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

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    सिंगर सुनिंदा शर्मा और म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल (फोटो- सोशल मीडिया)

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को तुरंत पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एच एस बराड़ ने यह आदेश धालीवाल के बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

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    कोर्ट ने कहा कि अगर पिंकी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। इस मामले में दायर याचिका में मोहाली में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं जिसमें पिंकी को बिना किसी दर्ज एफआईआर के घर से उठाने का आरोप लगा है।

    आठ मार्च का है मामला

    यह मामला 8 मार्च 2025 की शाम का है, जब पुलिस ने पुष्पिंदर पाल सिंह धालीवाल पिंकी को सेक्टर-71 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। इस घटना के महज आठ मिनट बाद पुलिस स्टेशन मटौर, एसएएस नगर में डीडीआर दर्ज की गई, जिसमें दिखाया गया कि उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है।

    बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की गई दायर

    याचिका के अनुसार रात 8 बजकर 20 मिनट पर  धालीवाल के वकील से उनकी मुलाकात कराई गई, जिसमें डीएसपी अजीत पाल ने स्पष्ट किया कि न तो कोई प्राथमिकी दर्ज थी और न ही कोई औपचारिक शिकायत। इसके बाद रात 10 बजे उसके बेटे ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

    हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रात 11 बजे आदेश जारी कर एक वारंट अधिकारी नियुक्त किया। इसी बीच, आधी रात के बाद 12 बजकर 40 मिनट पर वारंट अधिकारी और धालीवाल के वकील पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां एसएचओं ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन न तो वकील को उसकी कॉपी दी गई और न ही गिरफ्तारी का कोई मेमो प्रदान किया गया।

    वारंट अधिकारी से केवल 30 मिनट की पूछताछ की अनुमति दी और इस दौरान वह कमरे से बाहर चले गए। लेकिन जब वह दोबारा लौटे, तो उन्होंने पाया कि एसएचओं ने धालीवाल से जबरन एक गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, जो कि उन्हें उठाए जाने के सात घंटे बाद तैयार किया गया।

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    एसएचओ ने किया रिहाई से इनकार

    रात 3 बजे वारंट अधिकारी ने एसएचओ का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से रिहाई से इनकार कर दिया। इसके बाद दिन में दो बजे धालीवाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां पुलिस ने पांच दिन की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने दो दिन की ही रिमांड मंजूर की। हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए धालीवाल को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। 

    क्या है पूरा मामला?

    पंजाब पुलिस ने पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा से धोखाधड़ी मामले में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को गिरफ्तार किया था। मटोर थाना पुलिस की यह कार्रवाई सिंगर के भावुक पोस्ट के बाद हुई थी।

    सुनंदा ने आरोप लगाया है कि पिछले कई साल में 250 करोड़ रुपये कमाने के बावजूद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। सिंगर ने मोहाली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पुष्पिंदर धालीवाल ने अपने बेटे गुरकरण धालीवाल से उनकी शादी कराने का झांसा देकर उनका शोषण किया।

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