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    मोहाली में नापाक हरकत कर सकता है पाकिस्तान, प्रशासन हाई अलर्ट; शॉपिंग मॉल-सिनेमा हॉल रात में रहेंगे बंद

    Updated: Fri, 09 May 2025 04:56 PM (IST)

    पाकिस्तान की ओर से संभावित हवाई हमले के खतरे के बाद मोहाली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आपातकालीन आदेश जारी करते हुए ब्लैकआउट लागू कर दिया है जिसके तहत इनवर्टर और जनरेटर के उपयोग पर रोक है। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। शाम को पटाखे और डीजे लाइट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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    संभावित हवाई हमले के खतरे के बाद मोहाली में बढ़ी सुरक्षा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पाकिस्तान की ओर से संभावित हवाई हमले के खतरे और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मोहाली में व्यापक सुरक्षा उपाय लागू कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आपातकालीन आदेश जारी किए हैं।

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    जारी आदेशों के अनुसार ब्लैकआउट की स्थिति में इनवर्टर, जनरेटर, सोलर लाइट, आउटडोर लाइटिंग और बिलबोर्ड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

    रात में बंद रहेंगे सिमेना हॉल और शॉपिंग मॉल

    सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। शाम के समय पटाखों, लेजर लाइट, और डीजे लाइट्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी संभावित ड्रोन या आतंकवादी हमले से बचा जा सके। शाम के समय लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।

    किसी भी आपातकालीन सायरन या संकेत मिलने पर तुरंत सरकारी निर्देशों का पालन करें। आम नागरिकों को अपने घरों और आस-पास की रोशनी को कम रखने की सलाह दी गई है। यह आदेश 9 मई 2025 से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

    उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

    आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्रचार वाहन, जिला न्यायालय, पुलिस कार्यालय, नगर निगम, पंचायत भवन, तहसील कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर और समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।

    पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, एसपीजी, आपातकालीन सेवाएं और अधिकृत अधिकारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन ने नगर निगम, पुलिस, पीएसपीसीएल और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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