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मानसा में मारे गए दलजीत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PGI में होगा पोस्टमार्टम; 15 घंटे में सौंपना होगा शव

Published: Tue, 03 Nov 2026 05:51 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दलजीत सिंह के शव का पीजीआई में पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। अंतिम संस्कार में नेताओं के शामिल होने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

घटना के दिन दिलजीत के शव को कब्जे में लेती हुई पुलिस।

घटना के दिन दिलजीत के शव को कब्जे में लेती हुई पुलिस।

HighLights

  1. दलजीत सिंह का पोस्टमार्टम PGI चंडीगढ़ में होगा।

  2. शव 15 घंटे के भीतर PGI को सौंपना अनिवार्य।

  3. अंतिम संस्कार में राजनीतिक नेताओं की एंट्री प्रतिबंधित।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। मानसा में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। अदालत ने दलजीत सिंह के शव का पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के सेक्टर-25 में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में कराया जाए।

इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को सौंपी गई है। अदालत के निर्देशानुसार अगले 15 घंटों के भीतर दलजीत सिंह का शव पीजीआई को सौंपना होगा। इसके बाद चिकित्सकों की टीम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करेगी। आदेश में पोस्टमार्टम के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई में देरी न हो।

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5 नवंबर को दोपहर 1:45 बजे सौंपी जाएगी रिपोर्ट

पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। इसके लिए अदालत ने 5 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 45 मिनट का समय निर्धारित किया है। रिपोर्ट देखने के बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर आगे की व्यवस्था तय होगी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश होने के बाद ही अंतिम संस्कार का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। 

अंतिम संस्कार में नेताओं की एंट्री पर रोक

हाईकोर्ट ने अंतिम संस्कार को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार परिवार और उनके करीबियों की मौजूदगी में कराया जाए। इस दौरान कोई भी राजनीतिक नेता वहां मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा परिवार और करीबी लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अंतिम संस्कार स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को जिम्मेदारी

अदालत ने पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अदालत के आदेशों के अनुरूप संपन्न कराना है।

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