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    SYL मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहर की यथास्थिति व कानून-व्‍यवस्‍था कायम रहे

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Wed, 22 Feb 2017 04:50 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सरकारों को कहा है कि एसवाइएल नहर की यथास्थिति बनाई रखी जाए और कानून-व्‍यवस्‍था कायम रहे। इस मामले पर अब 2 मार्च को सुनवाई नहीं हुई।

    SYL मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहर की यथास्थिति व कानून-व्‍यवस्‍था कायम रहे

    जेएएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा के बीच विवाद का कारण बनी सतलुज-यमुना संपर्क नहर (एसवाइएल) मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की इस मामले की सुनवाई 11 मार्च के बाद करने की मांग खरिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब से इस मामले पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा। अब इस मामले पर 2 मार्च को सुनवाई होगी।

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    बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुर्इ। अदालत ने दोनों राज्यों से कहा कि वे एसवाइएल नहर मामले में कानून- व्यवस्था बनाए रखें। नहर को लेकर कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों का पालन किया जाए अौर नहर की यथास्थिति बनाए रखी जाए।

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    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है और चुनाव परिणाम 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में एसवाइएल मामले पर सुनवाई 11 मार्च के बाद की जाए। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज की दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की तिथि 2 मार्च तय की है।

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    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस मामले पर पहले ही निर्देश जारी कर रखा है और नहर की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे रखा है। एेेसे में नहर की यथास्थिति बनाई रखी जाए अौर नहर काे लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए।

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